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MP News: बुरहानपुर के स्मारकों पर वक्फ बोर्ड का दावा खारिज, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने दिया झटका

Wed, 07 Aug 2024 01:14 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: शबाहत हुसैन Updated Wed, 07 Aug 2024 01:14 PM IST
सार

MP: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि शाह शुजा का मकबरा, नादिर शाह का मकबरा, बीबी साहब की मस्जिद और बुरहानपुर के किले में स्थित महल वक्फ की संपत्ति हैं। 
 

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MP News High Court Judgment On Waqf Board Property Claim on Historical Monuments in Burhanpur
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर में मुगल और फारुखी शासन काल में बनाई गईं 3 ऐतिहासिक धरोहरें अब वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं रह गई हैं। इनमें शाह शुजा का मकबरा, नादिर शाह का मकबरा, बीबी साहब की मस्जिद और बुरहानपुर के किले में स्थित महल वक्फ की संपत्ति हैं। 

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पिछले दिनों इन तीनों ऐतिहासिक इमारतों पर वक्फ बोर्ड के दावे को उचित न मानते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य खंडपीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) का संरक्षण नियम के अंतर्गत माना। हाई कोर्ट के निर्णय के बाद अब बुरहानपुर की तीनों ऐतिहासिक इमारतों पर एएसआई का संरक्षण बना रहेगा।

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वहीं, 2013 में, वक्फ बोर्ड ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को परिसर खाली करने का आदेश दिया और दावा किया कि यह बोर्ड के स्वामित्व में है। हालांकि, एएसआई ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की जिसमें तर्क दिया गया कि बुरहानपुर के एमागिर्द गांव में स्थित संपत्ति, जो लगभग 4.448 हेक्टेयर में फैली हुई है, को पहले से ही प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत संरक्षित घोषित किया गया है।

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