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MP News: भोपाल नगर निगम अपर आयुक्त कमलेंद्र सिंह रिश्वत लेते वीडियो में कैद, लोकायुक्त ने दर्ज की FIR
Sat, 24 Dec 2022 10:32 AM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Sat, 24 Dec 2022 10:32 AM IST
सार
लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक को आवेदक सौरभ गुप्ता ने 20 दिसंबर को शिकायत दी थी। उनकी संस्था बालाजी साइबर द्वारा नगरी प्रशासन से संबंधित एमपी कॉन के माध्यम से नगर निगम भोपाल क्षेत्र में संचालित कौशल प्रशिक्षण का कार्य किया जा रहा है।
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भोपाल नगर निगम
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
भोपाल नगर निगम के अपर आयुक्त कमलेंद्र सिंह परिवार के खिलाफ लोकायुक्त ने रिश्वत लेने के मामले में एफआईआर दर्ज की है। अपर आयुक्त के खिलाफ कौशल प्रशिक्षण कराने वाली संस्था बालाजी साइबर ने शिकायत की थी। संस्था की तरफ से अपर आयुक्त को रिश्वत के लेन देन का ऑडियो और वीडियो लोकायुक्त को उपलब्ध कराया गया। जिसके आधार पर कार्रवाई की गई।
लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक को आवेदक सौरभ गुप्ता ने 20 दिसंबर को शिकायत दी थी। उनकी संस्था बालाजी साइबर द्वारा नगरी प्रशासन से संबंधित एमपी कॉन के माध्यम से नगर निगम भोपाल क्षेत्र में संचालित कौशल प्रशिक्षण का कार्य किया जा रहा है। शिकायत के अनुसार अपर आयुक्त नगर निगम कमलेंद्र सिंह परिहार ने भुगतानों के बदले 10 प्रतिशत कमीशन के रूप में रिश्वत की मांग की थी। 13 दिसंबर को उनकी संस्था को द्वितीय किस्त राशि 13 लाख 32 हजार रुपए जारी हुए। जिसके बदले कमलेंद्र सिंह ने 10 प्रतिशत के मान से रिश्वत की मांग की। उसके दबाव में आकर कमलेंद्र परिहार को 15 दिसंबर को 83 हजार 500 का भुगतान उसके चार इमली स्थित निवास पर जाकर कर दिया। साथ ही शेष राशि 50 हजार बाद में देने की सहमति कमलेंद्र ने दी।
शिकायत कर्ता ने उसके तथा कमलेंद्र सिंह के बीच रिश्वत राशि के अंतरण के दौरान का वीडियो अपने मोबाइल के माध्यम से बना लिया है आवेदक द्वारा प्रस्तुत शिकायत एवं मोबाइल में रिकॉर्ड वीडियो से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट हुआ कि अनावेदक कमलेंद्र सिंह परिहार अपर आयुक्त नगर निगम भोपाल द्वारा आवेदक से रिश्वत की मांग एवं प्राप्त की गई है। जिसके आधार पर विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त भोपाल संभाग भोपाल में कमलेंद्र सिंह परिहार अपर आयुक्त नगर निगम भोपाल के विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत केस दर्ज किया गया।
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लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक को आवेदक सौरभ गुप्ता ने 20 दिसंबर को शिकायत दी थी। उनकी संस्था बालाजी साइबर द्वारा नगरी प्रशासन से संबंधित एमपी कॉन के माध्यम से नगर निगम भोपाल क्षेत्र में संचालित कौशल प्रशिक्षण का कार्य किया जा रहा है। शिकायत के अनुसार अपर आयुक्त नगर निगम कमलेंद्र सिंह परिहार ने भुगतानों के बदले 10 प्रतिशत कमीशन के रूप में रिश्वत की मांग की थी। 13 दिसंबर को उनकी संस्था को द्वितीय किस्त राशि 13 लाख 32 हजार रुपए जारी हुए। जिसके बदले कमलेंद्र सिंह ने 10 प्रतिशत के मान से रिश्वत की मांग की। उसके दबाव में आकर कमलेंद्र परिहार को 15 दिसंबर को 83 हजार 500 का भुगतान उसके चार इमली स्थित निवास पर जाकर कर दिया। साथ ही शेष राशि 50 हजार बाद में देने की सहमति कमलेंद्र ने दी।
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शिकायत कर्ता ने उसके तथा कमलेंद्र सिंह के बीच रिश्वत राशि के अंतरण के दौरान का वीडियो अपने मोबाइल के माध्यम से बना लिया है आवेदक द्वारा प्रस्तुत शिकायत एवं मोबाइल में रिकॉर्ड वीडियो से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट हुआ कि अनावेदक कमलेंद्र सिंह परिहार अपर आयुक्त नगर निगम भोपाल द्वारा आवेदक से रिश्वत की मांग एवं प्राप्त की गई है। जिसके आधार पर विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त भोपाल संभाग भोपाल में कमलेंद्र सिंह परिहार अपर आयुक्त नगर निगम भोपाल के विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत केस दर्ज किया गया।
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