फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhopal News ›   Madhya Pradesh: Government has decided to collect toll tax on 17 roads, know which roads have come under its purview

मध्य प्रदेश: सरकार ने लिया 17 सड़कों पर टोल टैक्स वसूलने का निर्णय, जानिए कौन-कौनसी सड़कें आई हैं दायरे में

Sun, 03 Apr 2022 03:12 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: दिनेश शर्मा Updated Sun, 03 Apr 2022 03:12 PM IST
सार

सरकार ने मध्य प्रदेश की 17 सड़कों पर टोल टैक्स लगाने का निर्णय किया है। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम शुल्क वसूली के लिए टेंडर करेगा। पांच साल के ठेके में पांच साल और बढ़ाए जा सकेंगे। हालांकि ये टोल व्यावसायिक वाहनों से वसूला जाएगा।
 

विज्ञापन
Madhya Pradesh: Government has decided to collect toll tax on 17 roads, know which roads have come under its purview
मध्य प्रदेश की 17 सड़कों पर टोल टैक्स लगाने की तैयारी हो चुकी है। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मध्य प्रदेश की 17 सड़कों पर टोल टैक्स लगाने की तैयारी हो चुकी है। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम शुल्क वसूली के लिए टेंडर करेगा। पांच साल के ठेके में पांच साल और बढ़ाए जा सकेंगे। हालांकि ये टोल व्यावसायिक वाहनों से वसूला जाएगा।
विज्ञापन


प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ये वसूली सड़कों के रखरखाव के लिए की जा रही है। टोल से प्राप्त राशि सड़कों के विकास और संधारण पर खर्च की जाएगी। व्यावसायिक वाहनों से टैक्स लिया जाएगा। प्रति वर्ष थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर दर में वृद्धि होगी, जो सितंबर से प्रभावी की जाएगी।
विज्ञापन


मध्य प्रदेश में जिन सड़कों पर टोल लगाने का फैसला किया है, उनमें शाजापुर-दुपाडा-कानड-पचलाना-पिलवास-नलखेड़ा, मोहनपुर-बेहट-मऊ, पन्ना-अजयगढ़, आष्टा-कन्नौद, परसोना-महूआ-बरखा, मुरार-चितोरा, महूआ-चुवाही, कटनी-विजयराघवढ़-बरही, हरदुआ-चाकघाट, उज्जैन-मक्सी, नसरुल्लागंज-खातेगांव, तिलवारी-चरगांव-गोटेगांव रोड शामिल है। इसके अलावा रीवा-बंकुइया-सेमरिया, सनावद-खरगोन, बदनावर-थांदला, डबरा-भितरवार-हरसी, खाटकीया-बीनागंज सड़क पर टोली वसूली की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


हालांकि नियमानुसार इन मार्गों पर इन लोगों को टोल से छूट रहेगी। इसमें सांसद-विधायक, पूर्व सांसद एवं विधायक के वाहन, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, भारतीय सेना से संबंधित वाहन, केंद्र या राज्य सरकार संबंधित वाहन, भारतीय डाक तथा तार विभाग के वाहन, कृषि कार्य के उपयोग में आने वाले ट्रैक्टर-ट्रॉली, ऑटो रिक्शा, दुपहिया तथा बैलगाड़ी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं अधिमान्य पत्रकार।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed