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गणेशोत्सव: पंडालों में बिजली के लिए लेना होगा अस्थायी कनेक्शन, बिना अनुमति उपयोग पर होगी कार्रवाई

Thu, 20 Aug 2026 06:25 PM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Thu, 20 Aug 2026 06:25 PM IST
सार

14 सितंबर से शुरू हो रहे गणेशोत्सव को देखते हुए ऊर्जा विभाग ने पूजा पंडालों और झांकियों में बिजली के इस्तेमाल को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पंडाल समितियों को ऑनलाइन अस्थायी बिजली कनेक्शन लेना होगा, जबकि बिना अनुमति बिजली इस्तेमाल करने पर विद्युत अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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Ganeshotsav: Temporary electricity connections mandatory for pandals; action to be taken against unauthorized
बिजली कनेक्शन (सांकेतिक) - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

मध्यप्रदेश में गणेशोत्सव और अन्य त्योहारों के दौरान पूजा पंडालों और झांकियों में बिजली की सजावट के लिए अस्थायी कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। ऊर्जा विभाग ने बिजली कंपनियों को बिना अनुमति बिजली इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। विभाग ने आयोजन समितियों से नियमानुसार ऑनलाइन आवेदन कर अस्थायी कनेक्शन लेने की अपील की है।
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ऑनलाइन करना होगा आवेदन
अस्थायी कनेक्शन के लिए बिजली कंपनी के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन में विद्युत भार की सही जानकारी देनी होगी। इसके साथ लाइसेंसधारी विद्युत ठेकेदार की टेस्ट रिपोर्ट भी जमा करनी होगी। पंडाल की वायरिंग का काम भी अधिकृत ठेकेदार से ही कराना होगा। आवेदित भार के अनुसार सुरक्षा निधि और अनुमानित बिजली खपत की राशि पहले जमा करनी होगी। इसके बाद बिजली कंपनी की ओर से अस्थायी कनेक्शन की रसीद दी जाएगी। इसकी लैमिनेटेड प्रति पंडाल या झांकी के सामने लगाना जरूरी होगा। स्वीकृत भार से अधिक बिजली का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। 
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मीटर से होगी बिजली की खपत की गणना
पंडालों को दिया जाने वाला अस्थायी कनेक्शन मीटरयुक्त होगा। बिजली की खपत के आधार पर बिल बनाया जाएगा और अस्थायी कनेक्शन के लिए लागू घरेलू दर से बिलिंग होगी। बिजली की सजावट और वायरिंग में सुरक्षा मानकों का पालन भी अनिवार्य रहेगा। 

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बिना कनेक्शन बिजली इस्तेमाल की तो कार्रवाई
बिना अनुमति बिजली लेने पर संबंधित उपयोगकर्ता और बिजली का काम करने वाले ठेकेदार के खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अनधिकृत बिजली उपयोग मिलने पर संबंधित ठेकेदार का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। ऊर्जा विभाग ने चेतावनी दी है कि अवैध कनेक्शन और क्षमता से अधिक बिजली इस्तेमाल करने से ट्रांसफार्मर पर अतिरिक्त भार पड़ सकता है। इससे बिजली व्यवस्था प्रभावित होने के साथ दुर्घटना का खतरा भी रहता है। किसी समस्या या जानकारी के लिए बिजली कंपनी के टोल फ्री नंबर 1912 पर संपर्क किया जा सकता है।

 
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