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देवास शराब कांड: जिला आबकारी अधिकारी बसंती भूरिया समेत तीन निलंबित, आबकारी आयुक्त ने जारी किए आदेश
Tue, 27 Oct 2026 08:57 PM IST
Anand Pawar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: Anand Pawar
Updated Tue, 27 Oct 2026 08:57 PM IST
सार
देवास शराब कांड के बाद आबकारी विभाग ने जिला आबकारी अधिकारी बसंती भूरिया समेत तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। आबकारी आयुक्त के आदेश में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर नियंत्रण में लापरवाही तथा निगरानी में कमी का उल्लेख किया गया है।
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निलंबित
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
देवास में शराब कांड से जुड़े मामले के बाद आबकारी विभाग ने तीन अधिकारियों पर कार्रवाई की है। प्रदेश के आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना ने देवास की जिला आबकारी अधिकारी बसंती भूरिया समेत तीन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। मंगलवार को जारी अलग-अलग आदेशों में अधिकारियों पर अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण रखने में प्रथमदृष्टया गंभीर लापरवाही बरतने का उल्लेख किया गया है। निलंबित होने वालों में देवास की जिला आबकारी अधिकारी बसंती भूरिया, कन्नौद-खातेगांव मंडल के सहायक जिला आबकारी अधिकारी निलेश कुमार पवार और देवास में पदस्थ आबकारी उपनिरीक्षक राजश्री खन्ना शामिल हैं।
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निगरानी में लापरवाही का उल्लेख
आदेशों के अनुसार, तीनों अधिकारियों पर अपने दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता बरतने और अवैध शराब के निर्माण व बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रख पाने के आरोप हैं। बसंती भूरिया के संबंध में आदेश में अधीनस्थ कर्मचारियों की गतिविधियों पर पर्याप्त निगरानी नहीं रखने का भी उल्लेख किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान तीनों अधिकारियों का मुख्यालय उज्जैन स्थित उप आयुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता कार्यालय निर्धारित किया गया है। आदेशों पर आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना के डिजिटल हस्ताक्षर हैं। विभागीय आदेशों में अधिकारियों के खिलाफ प्रथमदृष्टया लापरवाही का उल्लेख किया गया है। निलंबन की कार्रवाई के बाद मामले में विभागीय स्तर पर आगे की प्रक्रिया की जाएगी।
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निगरानी में लापरवाही का उल्लेख
आदेशों के अनुसार, तीनों अधिकारियों पर अपने दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता बरतने और अवैध शराब के निर्माण व बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रख पाने के आरोप हैं। बसंती भूरिया के संबंध में आदेश में अधीनस्थ कर्मचारियों की गतिविधियों पर पर्याप्त निगरानी नहीं रखने का भी उल्लेख किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान तीनों अधिकारियों का मुख्यालय उज्जैन स्थित उप आयुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता कार्यालय निर्धारित किया गया है। आदेशों पर आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना के डिजिटल हस्ताक्षर हैं। विभागीय आदेशों में अधिकारियों के खिलाफ प्रथमदृष्टया लापरवाही का उल्लेख किया गया है। निलंबन की कार्रवाई के बाद मामले में विभागीय स्तर पर आगे की प्रक्रिया की जाएगी।
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