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Bhopal News: भोपाल में वैध लाइसेंस के बिना पानी बेचने पर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर प्लांट सील
Wed, 26 Apr 2023 06:11 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Wed, 26 Apr 2023 06:11 PM IST
सार
प्लांट में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का उत्पादन और 20 लीटर जारों में पानी सप्लाई कर बेचा जा रहा था। जिसके लिए आवश्यक बीआईएस प्रमाणपत्र तथा खाद्य लाइसेंस भी नहीं लिया गया।
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पैकेज्ड वॉटर प्लांट को जिला प्रशासन ने सील किया
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
भोपाल में बढ़ती गर्मी में अवैध तरीके से पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर सप्लाई करने वालों पर जिला प्रशासन सख्त है। ऐसे ही एक वॉटर प्लांट को बुधवार को जिला प्रशासन ने सील कर दिया।
कलेक्टर भोपाल आशीष सिंह के निर्देशानुसार जनसुनवाई में प्राप्त आवेदन की जांच के दौरान कोहेफिजा बीडीए कॉलोनी स्थित पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर प्लांट कूल एन फ्रेश का निरीक्षण किया गया। यहां जांच में पाया गया कि बिना वैध लाइसेंस के व्यापार किया जा रहा है। प्लांट में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का उत्पादन और 20 लीटर जारों में पानी सप्लाई कर बेचा जा रहा था। जिसके लिए आवश्यक बीआईएस प्रमाणपत्र तथा खाद्य लाइसेंस भी नहीं लिया गया। अवैध तरीके से खाद्य कारोबार किरने पर खाद्य विभाग के अधिकारी देवेंद्र वर्मा के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने प्लांट को सील कर दिया।
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कलेक्टर भोपाल आशीष सिंह के निर्देशानुसार जनसुनवाई में प्राप्त आवेदन की जांच के दौरान कोहेफिजा बीडीए कॉलोनी स्थित पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर प्लांट कूल एन फ्रेश का निरीक्षण किया गया। यहां जांच में पाया गया कि बिना वैध लाइसेंस के व्यापार किया जा रहा है। प्लांट में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का उत्पादन और 20 लीटर जारों में पानी सप्लाई कर बेचा जा रहा था। जिसके लिए आवश्यक बीआईएस प्रमाणपत्र तथा खाद्य लाइसेंस भी नहीं लिया गया। अवैध तरीके से खाद्य कारोबार किरने पर खाद्य विभाग के अधिकारी देवेंद्र वर्मा के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने प्लांट को सील कर दिया।
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