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Bhopal News: अवैध कॉलोनियों में परमिशन देने पर 20 आर्किटेक्ट के लाइसेंस रद्द
Fri, 12 May 2023 11:15 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Fri, 12 May 2023 11:15 PM IST
सार
भोपाल नगर निगम समय-समय पर प्राधिकृत आर्किटेक्ट द्वारा जारी की गई भवन अनुमतियों को परीक्षण कराता है। इसके तहत ही जांच में 2016 से 2021 की जारी अनुमतियों में गड़बड़ी पाई गई।
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भोपाल नगर निगम
- फोटो : अम
विस्तार
भोपाल नगर निगम ने अवैध कॉलोनियों में परमिशन देने और निर्धारित फीस में हेराफेरी करने पर बड़ी कार्रवाई की। नगर निगम ने 20 आर्किटेक्ट के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। साथ ही एक आर्किटेक्ट पर एफआईआर भी कराई गई है।
भोपाल नगर निगम समय-समय पर प्राधिकृत आर्किटेक्ट द्वारा जारी की गई भवन अनुमतियों को परीक्षण कराता है। इसके तहत ही जांच में 2016 से 2021 की जारी अनुमतियों में गड़बड़ी पाई गई।
इनमें आर्किटेक्ट द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए टीएडंसीपी के स्वीकृत नक्शे के विपरीत और खसरा भूमियों की शासकीय भूमि, ग्रीन बेल्टी की भूमि समेत अवैध कॉलोनियों में अनुमतियों जारी कर दी गई। यह भी तथ्य सामने आया कि आर्किटेक्ट द्वारा फीस में गड़बड़ी कर नगर निगम को राजस्व का नुकसान पहुंचाया गया।
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जानकारी के अनुसार 3200 वर्गफिट जमीन पर भवन अनुज्ञा जारी करने के लिए आर्किटेक्ट का प्राधिकृत किया गया है। भोपाल में 96 आर्किटेक्ट को लाइसेंस दिए गए है।
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भोपाल नगर निगम समय-समय पर प्राधिकृत आर्किटेक्ट द्वारा जारी की गई भवन अनुमतियों को परीक्षण कराता है। इसके तहत ही जांच में 2016 से 2021 की जारी अनुमतियों में गड़बड़ी पाई गई।
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इनमें आर्किटेक्ट द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए टीएडंसीपी के स्वीकृत नक्शे के विपरीत और खसरा भूमियों की शासकीय भूमि, ग्रीन बेल्टी की भूमि समेत अवैध कॉलोनियों में अनुमतियों जारी कर दी गई। यह भी तथ्य सामने आया कि आर्किटेक्ट द्वारा फीस में गड़बड़ी कर नगर निगम को राजस्व का नुकसान पहुंचाया गया।
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जानकारी के अनुसार 3200 वर्गफिट जमीन पर भवन अनुज्ञा जारी करने के लिए आर्किटेक्ट का प्राधिकृत किया गया है। भोपाल में 96 आर्किटेक्ट को लाइसेंस दिए गए है।
