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Bhind News: दो महिलाओं सहित तीन लोगों को उम्रकैद, छह साल पहले लाठी-डंडों से पीट-पीट कर की थी हत्या
Mon, 03 Jun 2024 07:09 PM IST
अरविंद कुमार
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, भिंड
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, भिंड
Published by: अरविंद कुमार
Updated Mon, 03 Jun 2024 07:09 PM IST
सार
दो महिलाओं सहित तीन लोगों को उम्रक़ैद की सजा सुनाई गई है। छह साल पहले लाठी-डंडों से पीट-पीट कर हत्या करने के आरोपी हैं।
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कोर्ट फैसला
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
भिंड जिले में छह साल पहले अवैध शराब बेचने का विरोध करने पर पिता-पुत्र पर जानलेवा हमला किया गया था। इस मामले में पिता पर लाठी-डंडे और फरसे से हमला किया गया। उपचार के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में भिंड न्यायालय ने सुनवाई की। वादी-प्रतिवादी पक्ष को सुना। गवाह व सबूतों के आधार पर इस मामले में तीन लोगों को उम्रकैद की सजा हुई और अर्थदंड से दंडित किया गया है। सजा मिलने वाले आरोपियों में एक पुरुष व दो महिला शामिल हैं।
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अपर लोक अभियोजक अवधेश चौधरी ने बताया है कि साल 2018 में बरासों थाना अंतर्गत सिमार गांव में अवैध शराब बेचने का विरोध फरियादी देवेश शर्मा द्वारा किया गया था। इस पर आरोपी ब्रजमोहन पक्ष के लोगों ने लाठी-डंडों से देवेश शर्मा व उसके पिता राम सिंह शर्मा पर जानलेवा हमला किया था। देवेश ने पुलिस थाने में आरोपीगणों के खिलाफ जानलेवा हमला व हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कराया था।
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मामले की न्यायालय ने सुनवाई की। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। गवाह व सबूत के आधार पर पुलिस ने इस मामले में ब्रजमोहन, सत्यवती और उषा देवी समेत दो अन्य लोगों को दोषी करार दिया। इस मामले में कुल छह आरोपी थे, जिनमें आरोपी विद्याराम शर्मा व शोभाराम शर्मा की मौत हो चुकी है।वहीं, एक अन्य आरोपी नाबालिग है। मामले में भिंड कोर्ट ने एक पुरुष व दो महिलाओं के खिलाफ आदेश जारी करते हुए आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है। तीनों आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है।
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