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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhind News ›   Bhind News: All accused including former minister Lal Singh Arya acquitted in MLA Makhanlal Jatav murder case

MP News: विधायक माखनलाल जाटव हत्याकांड में पूर्व मंत्री आर्य समेत सभी आरोपी दोष मुक्त, पर्याप्त सबूत नहीं थे

Sun, 21 Jul 2024 04:10 PM IST
उदित दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भिंड
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भिंड Published by: उदित दीक्षित Updated Sun, 21 Jul 2024 04:10 PM IST
सार

भिंड की विशेष न्यायालय में सुनवाई के दौरान वादी और प्रतिवादी पक्ष ने अपने-अपने तर्कों को रखा। जिसके बाद न्यायालय ने पर्याप्त सबूत न होने की बात कहकर सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। 

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Bhind News: All accused including former minister Lal Singh Arya acquitted in MLA Makhanlal Jatav murder case
विधायक माखनलाल जाटव 2009 में हुई थी हत्या। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

भिड़ जिले के बहुचर्चित विधायक माखनलाल जाटव हत्याकांड में जिला न्यायालय ने फैसला सुनाया है। न्यायालय ने वादी और प्रतिवादी पक्षों की बहस के बाद सूबतों के अभाव में सभी आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया। इस मामले भाजपा के अजाक्स मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री लालसिंह आर्य समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। 
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जानकारी के अनुसार गोहद के एंडोरी थाना क्षेत्र में साल 2009 में विधायक माखनलाल जाटव की हत्या कर दी गई थी। एक राजनीतिक कार्यक्रम से लौट समय कुछ लोगों ने विधायक जाटव पर हमला किया था, इस दौरान गोली लगने से उनकी मौत हो गई थी। इस हत्याकांड में एंडोरी थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी तेज नारायण शुक्ल को बनाया गया था। इसके अलावा सहयोगी आरोपियों में पूर्व मंत्री लालसिंह आर्य, शेरा उर्फ शेर सिंह, मेवाराम शर्मा, सेठी कौरव, गंधर्व कौरव, केदार सिंह और राम रूप सिंह शामिल थे।
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एंडोरी थाना पुलिस ने सभी आरोपियों पर हत्या, अवैध हथियार और एससी एसटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया था। जिसकी सुनवाई भिंड के विशेष न्यायालय में चल रही थी। सुनवाई के दौरान वादी और प्रतिवादी पक्ष ने अपने-अपने तर्कों और सबूतों को रखा। जिसके बाद न्यायालय ने पर्याप्त सबूत न होने की बात कहकर सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। 
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