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Anuppur: बहू से दुष्कर्म और मारपीट करने वाले चाचा ससुर को 20 वर्ष का कारावास, छह हजार का अर्थदंड भी लगाया
Sun, 21 Jan 2024 04:22 PM IST
दिनेश शर्मा
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, अनूपपुर
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, अनूपपुर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Sun, 21 Jan 2024 04:22 PM IST
सार
अनूपपुर में दुष्कर्म और मारपीट करने वाले दोषी कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी पीड़ित महिला का चाचा ससुर है। वारदात में साथ देने वाले अन्य व्यक्ति को एक साल की सजा दी गई है।
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jail
- फोटो : istock
विस्तार
मध्यप्रदेश के अनूपपुर में चाचा ससुर को बहू से दुष्कर्म करने और मारपीट करने के मामले में 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने उस पर छह हजार का अर्थदंड भी लगाया है। मामला तीन साल पुराना है।
लोक अभियोजक ष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने बताया कि 20 सितंबर 2020 को पीड़िता अपने 17 वर्षीय पुत्र के साथ खेत पर काम कर रही थी। पुत्र निस्तार के लिए बोलकर चला गया था, उसी दौरान उसका चाजा ससुर वहां आया और उसने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करते हुए गलत काम किया। इसी बीच पीड़िता का लड़का बीच-बचाव करने दौड़ा तो आरोपी एवं उसके भाई ने उसके साथ मार-पीट की। पीड़िता का पति मौके पर पहुंचा तो आरोपी भाग गए। पीड़िता ने थाना कोतवाली अनूपपुर में शिकायत दर्ज करा दी।
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर आरपी सेवेतिया की न्यायालय ने आरोपी 37 वर्षीय चाचा ससुर को बहू से दुष्कर्म एवं मारपीट का दोषी माना। उसे 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल छह हजार रू. अर्थदंड एवं सह अभियुक्त 43 वर्षीय भारत सिंह गोंड निवासी ग्राम सकरा डोंगरीटोला को एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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लोक अभियोजक ष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने बताया कि 20 सितंबर 2020 को पीड़िता अपने 17 वर्षीय पुत्र के साथ खेत पर काम कर रही थी। पुत्र निस्तार के लिए बोलकर चला गया था, उसी दौरान उसका चाजा ससुर वहां आया और उसने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करते हुए गलत काम किया। इसी बीच पीड़िता का लड़का बीच-बचाव करने दौड़ा तो आरोपी एवं उसके भाई ने उसके साथ मार-पीट की। पीड़िता का पति मौके पर पहुंचा तो आरोपी भाग गए। पीड़िता ने थाना कोतवाली अनूपपुर में शिकायत दर्ज करा दी।
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द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर आरपी सेवेतिया की न्यायालय ने आरोपी 37 वर्षीय चाचा ससुर को बहू से दुष्कर्म एवं मारपीट का दोषी माना। उसे 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल छह हजार रू. अर्थदंड एवं सह अभियुक्त 43 वर्षीय भारत सिंह गोंड निवासी ग्राम सकरा डोंगरीटोला को एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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