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Anuppur: अंजुलिका सिंह ही बनी रहेंगी अनूपपुर नगर पालिका अध्यक्ष, कांग्रेस पार्षद की याचिका खारिज

Fri, 26 Jan 2024 12:11 AM IST
दिनेश शर्मा अमर उजाला, न्यूज डेस्क, अनूपपुर
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, अनूपपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Fri, 26 Jan 2024 12:11 AM IST
सार

नगर पालिका परिषद अनूपपुर के चुनाव के बाद अध्यक्ष पद को लेकर लगाई गई याचिका का कोर्ट ने निराकरण कर दिया है। कांग्रेस पार्षद की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब अंजुलिका सिंह नगर पालिका अध्यक्ष बनी रहेंगी। 
 

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Anjulika Singh will remain Anuppur Municipal Corporation president, Congress councilor's petition dismissed
अंजुलिका सिंह अनूपपुर नगर पालिका अध्यक्ष बनी रहेंगी। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

नगर पालिका परिषद अनूपपुर के चुनाव के बाद अध्यक्ष पद को लेकर लगाई गई याचिका का कोर्ट ने निराकरण कर दिया है। कांग्रेस पार्षद की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब अंजुलिका सिंह नगर पालिका अध्यक्ष बनी रहेंगी। 
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जिला शासकीय अभिभाषक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने बताया कि अनूपपुर नगर पालिका परिषद में चुनाव के लिए 12 अगस्त 2023 को सूचना पटल पर निर्वाचन कार्यक्रम चस्पा किया गया। जिसमें अध्यक्ष पद के लिए दो नाम दाखिल हुए थे। इसमें अंजुलिका सिंह एवं डॉ. प्रवीण त्रिपाठी का नाम था। मतदान में अंजुलिका सिंह को 8 मत एवं डॉ. प्रवीण त्रिपाठी को 7 मत प्राप्त हुए। जिस पर जिला निर्वाचन अधिकारी तत्कांलीन कलेक्टर सोनिया मीणा ने अंजुलिका सिंह विजयी घोषित करते हुए प्रमाण पत्र प्रदान किया।  इस निर्वाचन प्रक्रिया प्रणाली से व्यथित होकर याचिकाकर्ता डॉ.प्रवीण त्रिपाठी ने जिला न्यायालय अनूपपुर में धारा 20, 21, 22 मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत चुनाव याचिका दायर कर दी। इसकी विधिवत सुनवाई करते हुए 25 जनवरी 2024 को जिला न्यायाधीश प्रथम अनूपपुर पंकज जायसवाल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्वाचन प्रणाली एवं प्रक्रिया को वैध पाया और याचिकाकर्ता डॉ प्रवीण त्रिपाठी के याचिका/दावा को निरस्त करते हुए अंजुलिका सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया।
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