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व्यापमं घोटाले के आरोपी डॉ. भंडारी को मिली जमानत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
Updated Fri, 31 Aug 2018 06:12 AM IST
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व्यापमं घोटाले में आरोपी बनाए गए डॉ. विनोद भंडारी को गुरुवार को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। जस्टिस पीके जायसवाल की बेंच ने उन्हें जमानत दी है। इससे पहले बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने डॉ. भंडारी की जमानत पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए दो दिन का वक्त मांगा था, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया था।
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इस पर ईडी ने उसी समय जवाब पेश किया था। डॉक्टर भंडारी की ओर से कोर्ट में दिए गए तर्क में कहा गया था कि वह केस में पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं और 62 वर्ष की उम्र होने के साथ ही कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसके चलते उन्हें जमानत का लाभ दिया जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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बता दें कि ईडी ने डॉक्टर भंडारी पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। ईडी के मुताबिक, उन्होंने करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार किया है। इसी को आधार मानते हुए ईडी ने अदालत से गुहार लगाई थी कि उन्हें जमानत न दी जाए, क्योंकि इससे जांच प्रभावित हो सकता है।
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