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राज्य में ग्वालियर की एक अदालत ने मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी को ताउम्र कैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश लक्ष्मी शर्मा ने वीरवार को यह फैसला सुनाया।
मामला यह है की शिवपुरी जिला के रामपुरा गांव निवासी आरोपी रामकिशन (40) ने 11 साल की मासूम बच्ची का अपहरण किया और जान से मारने की धमकी देकर एक सप्ताह तक दुष्कर्म करता रहा। अपने फैसले में न्यायालय ने आरोपी को ताउम्र जेल में रहने की सजा सुनाई।
न्यायाधीश ने अपने फैसले में लिखा है कि किसी महिला की निजता का उल्लंघन या उस पर हमला जो उसे जीवन भर के लिए टीस दे जाए वह मृत्युकारी कष्ट के समान होता है। इसलिए दोषी के प्रति सहानुभुति दिखाना न तो न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति करेगा और न ही समाज के लिए हितकारी होगा, इसलिए इस मामले में दोषी को कठोर दंड दिया जा रहा है।
राज्य में ग्वालियर की एक अदालत ने मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी को ताउम्र कैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश लक्ष्मी शर्मा ने वीरवार को यह फैसला सुनाया।
मामला यह है की शिवपुरी जिला के रामपुरा गांव निवासी आरोपी रामकिशन (40) ने 11 साल की मासूम बच्ची का अपहरण किया और जान से मारने की धमकी देकर एक सप्ताह तक दुष्कर्म करता रहा। अपने फैसले में न्यायालय ने आरोपी को ताउम्र जेल में रहने की सजा सुनाई।
न्यायाधीश ने अपने फैसले में लिखा है कि किसी महिला की निजता का उल्लंघन या उस पर हमला जो उसे जीवन भर के लिए टीस दे जाए वह मृत्युकारी कष्ट के समान होता है। इसलिए दोषी के प्रति सहानुभुति दिखाना न तो न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति करेगा और न ही समाज के लिए हितकारी होगा, इसलिए इस मामले में दोषी को कठोर दंड दिया जा रहा है।