Rajiv Yuva Vikasam Scheme Apply: स्व-रोजगार स्थापित करने के लिए तीन लाख तक की मदद; 14 अप्रैल तक आवेदन का मौका
Rajiv Yuva Vikasam Scheme: राजीव युवा विकास योजना के तहत स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने के इच्छुक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवारों को 3 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि काफी करीब है।
विस्तार
Rajiv Yuva Vikasam Scheme 2025: तेलंगाना सरकार राजीव युवा विकास योजना 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 अप्रैल को बंद करने वाली है। स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने के इच्छुक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवार निर्धारित समयसीमा तक इस योजना का लाभ उठान के लिए आवेदन कर सकते हैं।
पात्र अभ्यर्थियों को अंतिम तिथि से पहले आधिकारिक पोर्टल tgobmms.cgg.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा।
क्या है राजीव युवा विकास योजना?
इस योजना के तहत स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने के इच्छुक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवारों को 3 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को सब्सिडी वाले ऋण प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना, आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन करना है। यह योजना तीन श्रेणियों के अंतर्गत रियायती ऋण प्रदान करती है:
- श्रेणी 1 : 80% सब्सिडी के साथ 1 लाख रुपये तक का ऋण (लाभार्थी 20% योगदान देता है या बैंक लिंकेज की व्यवस्था करता है)।
- श्रेणी 2 : 70% सब्सिडी के साथ 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये के बीच ऋण।
- श्रेणी 3 : 60% सब्सिडी के साथ 3 लाख रुपये तक का ऋण।
महत्वपूर्ण तिथियां
- आवेदन की अंतिम तिथि: 14 अप्रैल, 2025.
- ऋण स्वीकृति: स्वीकृत लाभार्थियों को 2 जून (तेलंगाना स्थापना दिवस) को ऋण दस्तावेज प्राप्त होंगे।
पात्रता एवं चयन
एससी, एसटी और बीसी कल्याण निगमों ने अपनी अधिसूचनाओं में विशिष्ट पात्रता मानदंड रेखांकित किए हैं। इन आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हाशिए के समुदायों के युवा इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं।
आयु सीमा
- गैर-कृषि योजनाओं के लिए 21-55 वर्ष (कार्यान्वयन वर्ष की 1 जुलाई तक)
- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए 21-60 वर्ष।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड (या) आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (तेलंगाना गठन के बाद जारी)
- स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस (परिवहन क्षेत्र की योजनाओं के लिए)
- पट्टादार पासबुक (कृषि योजनाओं के लिए)
- SADAREM प्रमाणपत्र (दिव्यांगजनों के लिए)
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- कमजोर समूह प्रमाणन (मंडल स्तरीय समिति द्वारा प्रमाणित)