ओल्ड राजिंदर नगर हादसा: तीन UPSC अभ्यर्थियों की मौत मामले में राऊ आईएएस के पूर्व सीईओ को जमानत, पढ़ें पूरी खबर
New Delhi: जुलाई 2024 में ओल्ड राजिंदर नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में तीन अभ्यर्थियों के डूबने से संबंधित मामले में दिल्ली की एक अदालत ने राऊ आईएएस स्टडी सर्किल के पूर्व सीईओ अभिषेक गुप्ता और समन्वयक देशपाल सिंह को जमानत दे दी।
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New Delhi: दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को राऊ आईएएस स्टडी सर्किल के पूर्व सीईओ अभिषेक गुप्ता और समन्वयक देशपाल सिंह को जुलाई 2024 में ओल्ड राजिंदर नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में तीन अभ्यर्थियों के डूबने से संबंधित मामले में जमानत दे दी।
दोनों आरोपियों की जमानत मंजूर
आरोपी अब तक अंतरिम जमानत पर थे। हालांकि, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने आरोपियों को एक लाख रुपये के निजी बॉन्ड और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों पर जमानत दे दी।
अदालत ने कहा, "आरोपी/आवेदक अभिषेक गुप्ता और देशपाल सिंह को निचली अदालत की संतुष्टि के लिए एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों पर नियमित जमानत दी जाती है।"
बेसमेंट में पानी भरने के कारण हुई थी तीन यूपीएससी एस्पिरेंट्स की मौत
सीबीआई ने स्थानीय अधिकारियों सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा आपराधिक लापरवाही, कर्तव्यों की अवहेलना और भ्रष्ट आचरण सहित विभिन्न अपराधों के लिए मामला दर्ज किया।
27 जुलाई को मध्य दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर में भारी बारिश के बाद कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भर जाने से सिविल सेवा के तीन अभ्यर्थियों - उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव (25), तेलंगाना की तान्या सोनी (25) और केरल के नेविन डेल्विन (24) की मौत हो गई थी।