NMC: एनएमसी ने जारी किए चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता के नियम, इस तारीख तक मांगे सुझाव
NMC: एनएमसी ने चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता (TEQ 2024) के लिए नियम जारी किए हैं। इसके साथ ही एनएमसी ने इस मसौदे पर आपत्ति और सुझाव भी मांगे हैं।
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NMC: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता (TEQ 2024) के लिए नियम जारी कर दिए हैं। एनएमसी ने DraftTEQregulation2024@nmc.org.in पर एक निश्चित अवधि के भीतर फीडबैक, आपत्तियां या सुझाव (यदि कोई हों) भी मांगे हैं। एनएमसी किसी भी अन्य माध्यम से प्राप्त आपत्तियों या सुझावों को स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वह भौतिक रूप से हो या किसी अन्य माध्यम से।
एनएमसी की आधिकारिक सूचना में कहा गया है, "राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने शिक्षकों के लिए नियम बनाने का प्रस्ताव किया है। चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों की पात्रता योग्यता विनियम, 2024 का मसौदा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए तैयार और अनुमोदित किया गया है और इसके द्वारा एकत्रित होने वाले सभी हितधारकों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया है और इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा विनियमन को उस तारीख से सात (07) दिनों की अवधि समाप्त होने पर या उसके बाद विचार में लिया जाएगा, जिस दिन इन मसौदा विनियमन वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं।"
योग्यता के नाम में भी हुआ बदलाव
मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) ने विभिन्न विशेषज्ञताओं के लिए नामकरण (योग्यता का नाम) में भी बदलाव किया है। नोटिस के अनुसार, योग्यता रखने वाले फैकल्टी को फैकल्टी बनने के लिए माना जाएगा।
टीईक्यू 2024 के लिए एनएमसी के उद्देश्य
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा संस्थानों में शिक्षण के स्तर को बेहतर बनाए रखना है। यह मेडिकल संस्थानों में विभिन्न विशेषज्ञताओं की नियुक्ति और संवर्धन के साथ-साथ स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को सुनिश्चित करता है।
एनएमसी के आधिकारिक बयान के अनुसार, "यदि कोई शिक्षक अपनी पात्रता को लेकर अस्पष्टता या विवाद की स्थिति में हो, तो वह संबंधित संस्थान या विश्वविद्यालय के प्रमुख के माध्यम से एनएमसी को आवेदन कर सकता है।"
आधिकारिक सूचना में यह भी कहा गया है कि एनएमसी आवश्यकता पड़ने पर टीईक्यू 2024 के नियमों में कोई भी बदलाव, जोड़, विलोपन या संशोधन कर सकता है।