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खुशखबरी: यूपी में 29,334 शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Fri, 01 May 2015 12:16 PM IST
Updated Fri, 01 May 2015 12:16 PM IST
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Big news on joining of 29334 teachers in UP

हाईकोर्ट ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चयनित 29334 सहायक अध्यापकों को एक पखवाड़े में नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। इस मामले में पहले से दाखिल याचिका वापस लिए जाने के बाद नियुक्तिपत्र जारी करने पर लगी रोक समाप्त हो गई थी।

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इस संदर्भ में संतोष कुमार मिश्र सहित तमाम अभ्यर्थियों को याचिका दाखिल कर कहा था कि बेसिक शिक्षा विभाग रोक हटने के बाद भी नियुक्तिपत्र जारी नहीं कर रहा है।
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याची के अधिवक्ता अनपू त्रिवेदी और विभु राय के मुताबिक न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने याचिका निस्तारित करते हुए कहा कि पूर्व में ब्रह्मदेव यादव की याचिका पर हाईकोर्ट द्वारा 29 मई 2014 को दिए आदेश का पालन किया जाए।
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बता दें कि 29 मई 2014 को हाईकोर्ट ने गणित और विज्ञान के 29334 पदों पर दो माह के भीतर चयन प्रक्रिया पूरी करके उसके 15 दिन में नियुक्तिपत्र जारी करने का आदेश दिया था।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती का मामला

Big news on joining of 29334 teachers in UP

इस दौरान एक अन्य याचिका नीलम कुमारी गौतम ने दाखिल की जिस पर दूसरी न्यायपीठ ने अंतरिम आदेश से नियुक्तिपत्र जारी करने पर रोक लगा दी। 29 मई 2014 केआदेश को भी विशेष अपील में चुनौती दी गई। कोर्ट ने विशेष अपील यह कहते हुए खारिज कर दी कि नीलम कुमार गौतम व अन्य की याचिका लंबित है।

उसमें स्थगन आदेश भी है इसलिए याचीगण वहीं जाकर अपनी बात कहें। बाद में नीलम कुमारी गौतम की याचिका वापस ले ली गई जिससे नियुक्तिपत्र जारी करने पर लगी अंतरिम रोक भी समाप्त हो गई।

वकील विभु राय का कहना था कि नीलम कुमारी गौतम की याचिका के साथ संबद्ध चार अन्य याचिकाओं पर कोई स्थगन आदेश नहीं था इसलिए अब नियुक्तिपत्र जारी करने में कोई बाधा नहीं है। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए ब्रह्म कुमार यादव की याचिका में 29 मई 2014 के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है।

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