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Jharkhand: PLFI से जुड़े दो नक्सली गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद

Thu, 25 May 2023 11:54 PM IST
गुलाम अहमद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, खूंटी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, खूंटी Published by: गुलाम अहमद Updated Thu, 25 May 2023 11:54 PM IST
सार

पुलिस के मुताबिक, नक्सलियों की गिरफ्तारी बुधवार को की गई थी। दोनों हथियार बनाने की सामग्री के अलावा गोला-बारूद और विस्फोटक को एक जंगली इलाके से स्थानांतरित करने की योजना बना रहे थे।

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two ultras of banned Naxal organisation PLFI arrested in Khunti large cache of arms captured
Two PLFI ultras arrested - फोटो : ANI

विस्तार

झारखंड के खूंटी जिले में पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (PLFI) से जुड़े दो नक्सलियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक, दोनों नक्सलियों की गिरफ्तारी बुधवार को जिले के रनिया इलाके से की गई। जब वे हथियार बनाने की सामग्री के अलावा हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक को  जंगल से अन्य जगह ठिकाने लगाने की योजना बना रहे थे।

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बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को खूंटी जिले के दौरे पर थीं और वह एक समारोह में शामिल हुईं। पुलिस के एक बयान में कहा गया है कि पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप को हाल ही में दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 30 लाख रुपये का इनाम था।
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पुलिस के मुताबिक, खुफिया सूचना मिली थी कि ललित खेरवार (45) और शिवनारायण सिंह उर्फ मास्टर (48) के रूप में पहचाने जाने वाले दो पीएलएफआई नक्सली हथियार और गोला-बारूद को ठिकाने लगाने के लिए जंगल में छिपे हुए हैं। इसके बाद एसपी अमन कुमार ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रमेश कुमार के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया। छापेमारी दल ने कार्रवाई करते हुए बुधवार को पीएलएफआई के दोनों नक्सलियों को रनिया थाना अंतर्गत गोहरोम गांव से गिरफ्तार कर लिया।
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गिरफ्तार नक्सलियों की निशानदेही पर पुलिस ने 35 नग जिलेटिन की छड़ें, तार से जुड़े 35 नग डेटोनेटर, चार देसी पिस्टल, 5.56 एमएम बोर के 4420 जिंदा कारतूस, 7.62x39 एमएम बोर (एके47) के 300 जिंदा कारतूस बरामद किए।

दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

झारखंड के गोड्डा जिले की एक अदालत ने 17 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी व्यक्ति को गुरुवार को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जिला न्यायाधीश-प्रथम जनार्दन सिंह की अदालत ने दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

यह घटना छह साल पहले हुई थी। एफआईआर के अनुसार, महागामा थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता 13 जून, 2017 को अपने घर की छत पर सो रही थी। आरोपी ने तमंचे के बल पर उसका अपहरण कर लिया और अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बाद में अपने माता-पिता को घटना के बारे में बताया, जो उसे थाने ले गए और शिकायत दर्ज कराई।

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