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Doranda Treasury scam case: लालू प्रसाद यादव की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कोर्ट 15 फरवरी को सुनाएगी फैसला
Sat, 29 Jan 2022 07:06 PM IST
अभिषेक दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Sat, 29 Jan 2022 07:06 PM IST
सार
मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी एक आरोपी हैं। शनिवार को चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में बहस पूरी हुई। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया।
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लालू प्रसाद यादव
- फोटो : पीटीआई
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विस्तार
झारखंड की राजधानी रांची में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट 15 फरवरी को डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में फैसला सुनाएगी। मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी एक आरोपी हैं। रांची के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये के गबन से जुड़े पांचवें और अंतिम मामले में लालू यादव समेत कुल 99 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत में शनिवार को बहस पूरी हो गई। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एस के शशि ने इस मामले में फैसला सुनाने के लिए 15 फरवरी की तारीख निर्धारित की है।
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केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष लोक अभियोजक बी एम पी सिंह ने बताया कि फैसले के दिन सभी आरोपियों को अदालत में निजी तौर पर उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है। चारा घोटाले में डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े मामले में प्रारंभ में 170 आरोपी बनाए गए थे। इसमें से 55 आरोपियों की मौत हो गई। मामले में सात लोगों को सीबीआई ने सरकारी गवाह बनाया। वहीं, छह आरोपी अब भी फरार हैं।
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इस मामले में लालू प्रसाद, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, पशुपालन विभाग के सहायक निदेशक केएम प्रसाद समेत अन्य मुख्य आरोपी हैं। इससे पहले चारा घोटाले के चार अन्य मामलों में लालू प्रसाद को दोषी ठहराया जा चुका है और उन्हें विभिन्न मामलों में चौदह वर्ष तक की कैद एवं 60 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गई। पहले के चार मामलों में लालू यादव को उच्च न्यायालय से जमानत मिल चुकी है और वर्तमान में वह जमानत पर हैं।
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