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साहिबगंज अवैध पत्थर उत्खनन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच जारी रखने को ठहराया सही, बाबूलाल मरांडी क्या बोले?

Wed, 10 Dec 2025 05:50 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: हिमांशु प्रियदर्शी Updated Wed, 10 Dec 2025 05:50 PM IST
सार

Jharkhand News: सुप्रीम कोर्ट ने साहिबगंज अवैध पत्थर उत्खनन मामले में सीबीआई जांच जारी रखने को सही ठहराया। राज्य सरकार की याचिका खारिज हुई। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे जनता के विश्वास को मजबूत करने वाला बताया।
 

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Sahibganj Illegal Stone Quarrying Case: SC Upholds Continued CBI Investigation, Babulal Marandi Reacts
भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने साहिबगंज अवैध पत्थर उत्खनन मामले में सीबीआई जांच को जारी रखने के आदेश को सही ठहराया है। कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट, रांची द्वारा दिए गए सीबीआई जांच के निर्देश के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया।

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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने फैसले का किया स्वागत
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि साहिबगंज में करीब 1500 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध पत्थर खनन के मामले में राज्य सरकार ने सीबीआई जांच का विरोध किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जांच जारी रखने का स्पष्ट निर्देश दिया है।
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सरकार की भूमिका पर उठे सवाल
बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अपराधियों को संरक्षण देने की प्रवृत्ति अपना रही थी, जिस पर अदालत ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जांच रोकने के प्रयासों के बावजूद न्यायालय ने तथ्यों के आधार पर निर्णय दिया।
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हाईकोर्ट के आदेश को माना गया उचित
उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने रांची हाईकोर्ट के सीबीआई जांच आदेश को सही माना है और राज्य सरकार द्वारा जांच न होने देने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही मामले में आगे की जांच का रास्ता साफ हो गया है।

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राजनीतिक आरोप और प्रतिक्रिया
मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके करीबी बताए जाने वाले कुछ लोगों को बचाने के प्रयास किए गए। उन्होंने दावा किया कि शिकायत वापस लेने और लोगों पर दबाव बनाने की कोशिशों की बातें सामने आईं, लेकिन अदालत में ऐसी कोशिशें सफल नहीं हुईं।
 
फैसले के मायने और आगे की प्रक्रिया
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता के विश्वास को मजबूत करेगा। वहीं, अदालत के निर्देश के बाद अब साहिबगंज अवैध पत्थर उत्खनन मामले में सीबीआई जांच आगे जारी रहेगी।


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