झारखंड: वोटर लिस्ट सुधारने का मौका, 31 अक्तूबर तक करें आवेदन; 30 नवंबर को आएगी अंतिम सूची
झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया तेज हो गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार, 8 अक्तूबर 2026 तक नए मतदाताओं के नाम जोड़ने से संबंधित फॉर्म-6 के 7,68,924 आवेदन डिजिटाइज किए जा चुके हैं।
विस्तार
झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया तेज हो गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार, 8 अक्तूबर 2026 तक नए मतदाताओं के नाम जोड़ने से संबंधित फॉर्म-6 के 7,68,924 आवेदन डिजिटाइज किए जा चुके हैं। निर्वाचन विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, विवरण में सुधार कराने या अन्य आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 31 अक्तूबर तक आवेदन करें। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद 30 नवंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची का औपचारिक प्रकाशन किया जाएगा। इस अभियान को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए राज्यभर में प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं।
फॉर्म-6 के 7.68 लाख से अधिक आवेदन डिजिटाइज
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार, मतदाता सूची पुनरीक्षण के तहत अलग-अलग श्रेणियों में आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। नए मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 के कुल 7,68,924 आवेदन 8 अक्तूबर तक डिजिटाइज किए जा चुके थे। वहीं, 9 अक्तूबर को इस श्रेणी के 6,600 नए आवेदनों को डिजिटल प्रारूप में दर्ज किया गया।
मतदाता सूची में नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार कराने और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बाद पता बदलवाने के लिए फॉर्म-8 का इस्तेमाल किया जाता है। इस श्रेणी में अब तक 5,06,957 आवेदन डिजिटाइज किए जा चुके हैं। अकेले 9 अक्तूबर को फॉर्म-8 के 3,262 आवेदनों को डिजिटाइज किया गया।
नाम हटाने और प्रवासी मतदाताओं के लिए भी आवेदन
मतदाता सूची से किसी व्यक्ति का नाम हटाने से संबंधित आवेदन फॉर्म-7 के माध्यम से किए जाते हैं। राज्य में अब तक इस श्रेणी के 17,290 आवेदनों का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। इनमें 9 अक्तूबर को प्रक्रिया में शामिल किए गए 474 आवेदन भी हैं।
31 अक्तूबर तक किस काम के लिए कौन-सा फॉर्म भरें?
निर्वाचन विभाग के अनुसार, योग्य नागरिक 31 अक्तूबर तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। मतदाता सूची में पहली बार नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरना होगा। विदेश में रहने वाले पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म-6ए के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में किसी अयोग्य व्यक्ति का नाम दर्ज होने पर आपत्ति है या नाम हटवाना है, तो वह फॉर्म-7 के जरिए आवेदन कर सकता है। वहीं, मतदाता के नाम, पिता के नाम, उम्र, लिंग, पते या अन्य विवरण में गलती होने पर सुधार के लिए फॉर्म-8 भरा जा सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के कारण पता बदलवाने के लिए भी इसी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त सभी आवेदनों, दावों और आपत्तियों की जांच की जाएगी। नियमानुसार सत्यापन और निस्तारण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र मतदाताओं के नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे।
मतदान केंद्रों पर मेगा हेल्पडेस्क का आयोजन
मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और आवेदनों के निस्तारण में तेजी लाने के लिए 10 अक्तूबर को राज्यभर के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष आयोजन किया गया। इस दौरान मेगा हेल्पडेस्क लगाए गए और बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) तथा बूथ लेवल एजेंट-2 (बीएलए-2) की चौथी संयुक्त बैठक भी हुई। इस पहल का उद्देश्य मतदाताओं को आवेदन प्रक्रिया की जानकारी देना और उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान करना था। हेल्पडेस्क के माध्यम से बूथ स्तर पर लंबित दावों और आपत्तियों के निस्तारण में तेजी लाने का प्रयास किया गया। मतदान केंद्रों पर मौजूद अधिकारियों ने लोगों को फॉर्म भरने का सही तरीका समझाया और मतदाता सूची से जुड़े सवालों के जवाब दिए। निर्वाचन विभाग का कहना है कि इस अभियान के जरिए यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 नवंबर 2026 को किया जाना निर्धारित है।