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झारखंड: रिम्स निदेशक डॉ दिपेन्द्र कुमार को छह माह का सेवा विस्तार, 30 अप्रैल 2027 तक संभालेंगे जिम्मेदारी

Mon, 02 Nov 2026 07:11 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: शबाहत हुसैन Updated Mon, 02 Nov 2026 07:11 PM IST
सार

रिम्स निदेशक डॉ. दिपेन्द्र कुमार सिन्हा को झारखंड सरकार ने छह माह का सेवा विस्तार दिया है। वह 30 अप्रैल 2027 तक निदेशक पद पर बने रहेंगे। नियमित निदेशक की नियुक्ति होने पर यह अस्थायी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी।

 

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Jharkhand: RIMS Director Dr. Dipendra Kumar Sinha gets six-month extension, will continue till April 30, 2027
रिम्स की फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

झारखंड सरकार ने राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) में निदेशक पद को लेकर जारी असमंजस को समाप्त करते हुए निदेशक डॉ दिपेन्द्र कुमार सिन्हा को छह माह का सेवा विस्तार प्रदान किया है। 31 अक्तूबर  को सेवानिवृत्त हुए निदेशक डॉ सिन्हा अब 1 नवंबर  से 30 अप्रैल, 2027 तक संस्थान के निदेशक पद की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे। यह व्यवस्था अगले सरकारी आदेश अथवा निर्धारित अवधि की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी।

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राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि रिम्स प्रदेश का प्रमुख चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा संस्थान है। निदेशक का पद रिक्त रहने पर संस्थान के प्रशासनिक, वित्तीय और शैक्षणिक कार्यों के सुचारु संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका थी। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए रिम्स शासी परिषद ने अपनी छियासठवीं बैठक में डॉ सिन्हा की सेवा अवधि छह माह बढ़ाने का निर्णय लिया।
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सेवा विस्तार की शर्तें
विभागीय अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार ने निदेशक डॉ सिन्हा को 25 जून को कार्यकारी व्यवस्था के तहत निदेशक का प्रभार सौंपा था। संस्थान का कामकाज बिना किसी बाधा के चलता रहे, इसके लिए सरकार ने सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु सीमा से संबंधित प्रावधान में छूट देते हुए इस सेवा विस्तार को मंजूरी दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह सेवा विस्तार पूरी तरह अस्थायी और कार्यवाहक व्यवस्था के तहत रहेगा। इससे निदेशक डॉ सिन्हा को नियमित पद पर नियुक्ति या किसी अन्य लाभ का दावा करने का अधिकार नहीं मिलेगा। संस्थान में नियमित निदेशक के योगदान देते ही यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी।
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प्रशासनिक मंजूरी और वित्तीय प्रावधान
राज्य सरकार लोकहित में इस व्यवस्था को किसी भी समय समाप्त कर सकती है। सेवा विस्तार की अवधि के दौरान निदेशक के वेतन तथा भत्तों पर होने वाला खर्च रिम्स अपने स्वीकृत बजट से वहन करेगा।  सरकार के वित्त विभाग तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने भी इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। सरकार ने मुख्यमंत्री के आदेश से मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में यह अधिसूचना जारी की है।

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