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Ranchi violence: हाईकोर्ट ने डीजीपी और गृह सचिव से जांच की स्थिति पर हलफनामा दाखिल करने को कहा

Sun, 14 Aug 2022 03:52 AM IST
देव कश्यप पीटीआई, रांची।
पीटीआई, रांची। Published by: देव कश्यप Updated Sun, 14 Aug 2022 03:52 AM IST
सार

झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य सरकार हिंसा के कारणों की जांच करने में उचित रुचि नहीं ले रही है।

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Ranchi violence High Court asks DGP Home secy to file affidavit on probe status
झारखंड हाईकोर्ट - फोटो : Social Media

विस्तार

झारखंड की राजधानी रांची में हिंसा के हालिया मामलों में राज्य सरकार द्वारा की गई जांच से असंतुष्ट झारखंड उच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक और गृह सचिव को इस मामले में एक हलफनामा दाखिल करने का शुक्रवार को निर्देश दिया।

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पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणियों को लेकर झारखंड की राजधानी रांची में 10 जून को हुई हिंसा और गोलीबारी की घटना में दो लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य सरकार हिंसा के कारणों की जांच करने में उचित रुचि नहीं ले रही है।
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पीठ ने आगे कहा कि जब मामले की जांच एक विशेष जांच दल द्वारा की जा रही थी, तब सरकार ने जांच सीआईडी को सौंप दी। याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि हिंसा के अपराधियों के वीडियो फुटेज प्रत्यक्षदर्शियों को नहीं दिखाए गए ताकी उनकी पहचान नहीं हो सके। अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 18 अगस्त की तय की है।

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