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Hindi News ›   Jharkhand ›   Ranchi PMLA Court rejects the plea of Hemant Soren seeking permission to attend the budget session

Hemant Soren: हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ीं, बजट सत्र में शामिल होने की इजाजत देने से कोर्ट का इनकार

Thu, 22 Feb 2024 03:37 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Thu, 22 Feb 2024 03:37 PM IST
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Ranchi PMLA Court rejects the plea of Hemant Soren seeking permission to attend the budget session
मुश्किल में हेमंत सोरेन। - फोटो : Amar Ujala

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उन्हें रांची की पीएमएलए कोर्ट से उस वक्त झटका लगा, जब अदालत ने बजट सत्र में शामिल होने की इजाजत की मांग वाली उनकी अर्जी गुरुवार को खारिज कर दी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष ने विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) कोर्ट में याचिका दायर कर बजट सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति मांगी थी। सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की 13 दिन की हिरासत खत्म होने के बाद 15 फरवरी को बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल भेज दिया गया था। कोर्ट ने इससे पहले सोरेन को पांच फरवरी को विधानसभा में विश्वास मत में भाग लेने की अनुमति दी थी।

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न्यायिक हिरासत में हैं हेमंत
बतादें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। विशेष पीएमएलए कोर्ट ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में यह फैसला सुनाया था। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष ईडी की हिरासत में थे।
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पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया था कि हेमंत सोरेन को आज विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया और उन्हें 22 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हम उनके लिए जमानत याचिका दायर करेंगे।
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सोरेन को अदालत से रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार ले जाया गया। उन्हें 31 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद 2 फरवरी को कोर्ट ने सोरेन को पांच दिनों की ईडी हिरासत में भेजा  था। इसके बाद से हिरासत की अवधि को कुल मिलाकर सात दिनों के लिए दो बार बढ़ाया गया।

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