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Hindi News ›   Jharkhand ›   No relief to former minister Ekka from Jharkhand High Court

Jharkhand: झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व मंत्री एक्का को राहत नहीं, सजा बरकरार

Sat, 21 Jan 2023 05:04 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, रांची।
एजेंसी, रांची। Published by: Jeet Kumar Updated Sat, 21 Jan 2023 05:04 AM IST
सार

हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की पीठ ने दंपती की याचिका पर सुनवाई की। पिछले साल 21 दिसंबर को अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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No relief to former minister Ekka from Jharkhand High Court
झारखंड हाईकोर्ट - फोटो : Social Media

विस्तार

झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व मंत्री एनस एक्का और उनकी पत्नी मेनन एक्का की अपील खारिज करते हुए आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनकी सजा को बरकरार रखा। विशेष सीबीआई अदालत ने एक्का दंपती को भ्रष्टाचार के इस मामले में 20.31 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी ठहराया गया था और पिछले साल अप्रैल में अदालत ने सात साल सश्रम कारावास और दो करोड़ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।

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हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की पीठ ने दंपती की याचिका पर सुनवाई की। पिछले साल 21 दिसंबर को अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को खुली अदालत में जस्टिस चौधरी ने अपना फैसला सुनाते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। एक्का 2006-08 के दौरान मधु कोड़ा की सरकार में मंत्री थे। 

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