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Jharkhand: झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व मंत्री एक्का को राहत नहीं, सजा बरकरार
Sat, 21 Jan 2023 05:04 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, रांची।
एजेंसी, रांची।
Published by: Jeet Kumar
Updated Sat, 21 Jan 2023 05:04 AM IST
सार
हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की पीठ ने दंपती की याचिका पर सुनवाई की। पिछले साल 21 दिसंबर को अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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झारखंड हाईकोर्ट
- फोटो : Social Media
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विस्तार
झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व मंत्री एनस एक्का और उनकी पत्नी मेनन एक्का की अपील खारिज करते हुए आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनकी सजा को बरकरार रखा। विशेष सीबीआई अदालत ने एक्का दंपती को भ्रष्टाचार के इस मामले में 20.31 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी ठहराया गया था और पिछले साल अप्रैल में अदालत ने सात साल सश्रम कारावास और दो करोड़ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
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हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की पीठ ने दंपती की याचिका पर सुनवाई की। पिछले साल 21 दिसंबर को अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को खुली अदालत में जस्टिस चौधरी ने अपना फैसला सुनाते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। एक्का 2006-08 के दौरान मधु कोड़ा की सरकार में मंत्री थे।
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