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MLA Mamta Devi: झारखंड में कांग्रेस विधायक ममता देवी की सदस्यता रद्द
Tue, 27 Dec 2022 02:05 AM IST
वीरेंद्र शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: वीरेंद्र शर्मा
Updated Tue, 27 Dec 2022 02:05 AM IST
सार
विधानसभा के अधिकारियों ने कहा कि सचिव ने स्पीकर के निर्देश पर अयोग्यता अधिसूचना जारी की। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के नियमों के अनुसार यह कार्रवाई की गई।
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- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
झारखंड विधानसभा ने सोमवार को कांग्रेस की रामगढ़ विधायक ममता देवी को आधिकारिक रूप से अयोग्य घोषित कर दिया। यह उन्हें एक आपराधिक मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद लिया गया। हजारीबाग जिले की एक विशेष अदालत ने इस महीने की शुरुआत में विधायक ममता देवी और 12 अन्य को पांच साल कारावास की सजा सुनाई थी। इन सभी को 2016 के दंगे और हत्या के प्रयास के एक मामले में दोषी ठहराया गया था। यह मामला रामगढ़ जिले के गोला में हिंसक विरोध प्रदर्शन से जुड़ा था।
विधानसभा के अधिकारियों ने कहा कि सचिव ने स्पीकर के निर्देश पर अयोग्यता अधिसूचना जारी की। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के नियमों के अनुसार यह कार्रवाई की गई। ममता आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद इस साल विधानसभा से अयोग्य करार होनेवाली कांग्रेस की दूसरी विधायक हैं। इससे पूर्व आय से अधिक संपत्ति मामले में प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष व मांडर विधायक बंधु तिर्की को तीन साल की सजा होने पर अयोग्य घोषित किया गया था।
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विधानसभा के अधिकारियों ने कहा कि सचिव ने स्पीकर के निर्देश पर अयोग्यता अधिसूचना जारी की। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के नियमों के अनुसार यह कार्रवाई की गई। ममता आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद इस साल विधानसभा से अयोग्य करार होनेवाली कांग्रेस की दूसरी विधायक हैं। इससे पूर्व आय से अधिक संपत्ति मामले में प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष व मांडर विधायक बंधु तिर्की को तीन साल की सजा होने पर अयोग्य घोषित किया गया था।
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