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Jharkhand: दहेज के लिए पत्नी की जलाकर हत्या करने के मामले में आरोपी को 10 साल की जेल
Thu, 30 Jun 2022 03:28 AM IST
Jeet Kumar
पीटीआई, मेदिनीनगर
पीटीआई, मेदिनीनगर
Published by: Jeet Kumar
Updated Thu, 30 Jun 2022 03:28 AM IST
सार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौबे ने आलोक तिवारी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
झारखंड के पलामू जिले की एक अदालत ने दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के मामले में बुधवार को एक व्यक्ति को दस साल कैद की सजा सुनाई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौबे ने आलोक तिवारी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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सदर थाना क्षेत्र के जोद गांव के रहने वाले तिवारी ने अक्टूबर 2015 में अपनी पत्नी चंचल कुमारी को आग के हवाले कर दिया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार वह दहेज में मोटरसाइकिल की मांग कर रहा था और लड़की का परिवार उसे देने में विफल रहा। इसके बाद उसने लड़की की हत्या कर दी।
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