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Jharkhand: रांची महापौर सीट के आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर कोर्ट का फैसला, सरकार को दिया आदेश...

Fri, 02 Dec 2022 10:17 PM IST
Jeet Kumar पीटीआई, रांची
पीटीआई, रांची Published by: Jeet Kumar Updated Fri, 02 Dec 2022 10:17 PM IST
सार

याचिकाकर्ता के वकील बिनोद सिंह ने कहा कि एसटी का एक सदस्य अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित क्षेत्र का मेयर होगा।

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Jharkhand High Court ordered state election commission and government to file an affidavit in a PIL
झारखंड हाई कोर्ट - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) और झामुमो सरकार को अनुसूचित जाति (एससी) के लिए रांची मेयर की सीट के आरक्षण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर हलफनामा दायर करने का आदेश दिया। वहीं रांची नगर निगम की मेयर सीट को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करने के फैसले पर सवाल उठाया गया था। 

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याचिकाकर्ता ने कहा कि संविधान के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में महापौर या पंचायत प्रधान का पद अनुसूचित जनजाति (एसटी) से संबंधित व्यक्ति के लिए ही आरक्षित है। याचिकाकर्ता के वकील बिनोद सिंह ने कहा कि एसटी का एक सदस्य अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित क्षेत्र का मेयर होगा।
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राज्य चुनाव आयोग द्वारा 17 नवंबर को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, रांची महापौर का पद, जो पहले एसटी के लिए आरक्षित था, अब एससी के लिए आरक्षित होगा। अदालत जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी। अब अगली तारीख को मामले की तारीख होगी।

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