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झारखंड: हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, सरकारी तंत्र और अधिवक्ताओं के बीच समन्वय की कमी पर जताई नाराजगी

Thu, 29 Oct 2026 03:29 PM IST
तरुणेंद्र कुमार चतुर्वेदी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: तरुणेंद्र कुमार चतुर्वेदी Updated Thu, 29 Oct 2026 03:29 PM IST
सार

झारखंड हाईकोर्ट में नाबालिग को जेल भेजने के मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव अविनाश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। अदालत ने सरकारी तंत्र और अधिवक्ताओं के बीच समन्वय की कमी पर नाराजगी जताई।

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झारखंड उच्च न्यायालय - फोटो : ANI

विस्तार

 झारखंड उच्च न्यायालय में नाबालिग को जेल भेजने के मामले में सुनवाई के दौरान राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। न्यायमूर्ति आर मुखोपाध्याय की अदालत ने इस दौरान सरकारी तंत्र और अधिवक्ताओं के बीच बेहतर समन्वय न होने पर गहरी नाराजगी जताई।
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अदालत ने कहा कि सरकार के अधिवक्ता मामले में सही ढंग से पक्ष नहीं रख पा रहे हैं। इस पर मुख्य सचिव ने प्रशासनिक व्यवस्था में तत्काल सुधार करने का आश्वासन दिया। उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई तीन नवंबर को निर्धारित करते हुए मुख्य सचिव को अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने से छूट प्रदान कर दी है।
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नाबालिग को जेल भेजने पर 20 लाख रुपये मुआवजे की मांग
यह मामला रांची के सदर थाना क्षेत्र में हुई छिनतई की घटना से जुड़ा है। आरोप है कि पुलिस ने अनीता देवी के 16 वर्षीय बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर उसकी उम्र नाबालिग पाए जाने पर रांची कोर्ट के आदेश से उसे डुमरदगा स्थित बाल सुधार गृह भेज दिया गया था। इस मामले में अनीता देवी ने झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर अपने बेटे को जेल भेजे जाने के एवज में राज्य सरकार से 20 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की है।
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