फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jharkhand ›   Jharkhand High Court dismisses Lalu Yadav bail plea in fodder scam

चारा घोटालाः झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की लालू यादव की जमानत याचिका

Sat, 07 Dec 2019 03:05 AM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: संजीव कुमार झा Updated Sat, 07 Dec 2019 03:05 AM IST
विज्ञापन
Jharkhand High Court dismisses Lalu Yadav bail plea in fodder scam
लालू यादव

झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जेल में बंद राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी। लालू ने 1990 के दशक में दुमका कोषागार से 3.97 करोड़ रुपये की फर्जी निकासी करने के चारा घोटाला मामले में जमानत मांगी थी।

विज्ञापन


जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की जमानत याचिका खारिज की। उन्होंने याचिका खारिज करने के लिए लालू को विशेष सीबीआई अदालत से मिली जेल की सजा का आधा समय भी पूरा नहीं होने को आधार माना है। विशेष सीबीआई अदालत ने दुमका मामले में लालू प्रसाद को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी।
विज्ञापन


बता दें कि लालू के मुख्यमंत्री रहने के दौरान पशुपालन विभाग में 900 करोड़ रुपये से ज्यादा का चारा घोटाला किया गया था। अभी तक इस घोटाले से जुड़े चार मामलों में कोषागार से फर्जी धन निकासी के दोष में लालू को सजा घोषित हो चुकी है। इनमें दो मामले चाईबासा कोषागार के हैं, जबकि एक-एक मामला दुमका व देवघर कोषागार का है।
विज्ञापन
विज्ञापन


हालांकि चाईबासा और देवघर के एक-एक मामले में लालू को जमानत मिल चुकी है। उन पर दोरांदा कोषागार से जुड़े पांचवां मामले में रांची की विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई जारी है। दिसंबर, 2017 से जेल में बंद लालू फिलहाल रांची में राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में इलाज करा रहे हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed