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झारखंड हाईकोर्ट: धनबाद के जज की मौत के मामले में सीबीआई सटीक रिपोर्ट दे, अगली सुनवाई 21 अक्तूबर को
Sat, 09 Oct 2021 06:15 AM IST
योगेश साहू
एजेंसी, रांची।
एजेंसी, रांची।
Published by: योगेश साहू
Updated Sat, 09 Oct 2021 06:15 AM IST
सार
झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी की खंडपीठ ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को इस मामले में और सटीक तथ्यों का पता करना चाहिए।
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प्रतीकात्मक तस्वीर।
- फोटो : Social Media
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विस्तार
झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद में जज की मौत के मामले में सीबीआई द्वारा पेश रिपोर्ट को अस्पष्ट बताया है। अदालत ने शुक्रवार को कहा कि सीबीआई न्यायाधीश की मौत के मामले में सुपष्ट और सटीक रिपोर्ट पेश करे।
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झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी की खंडपीठ ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को इस मामले में और सटीक तथ्यों का पता करना चाहिए। सीबीआई के पक्षकार ने अदालत को बताया कि जांच में कुछ नए तथ्य पता चले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि इस मामले में गिरफ्तार हुए दो लोगों ने स्वीकार किया है कि सीबीआई की स्कैनिंग में शामिल कुछ लोगों से उनके संपर्क थे।
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सीबीआई अब उनके खिलाफ साक्ष्य जुटा रही है। इसलिए अभी उनके नाम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। मामले पर अगली सुनवाई 21 अक्तूबर को होगी। मालूम हो कि 28 जुलाई को धनबाद के 48 वर्षीय जिला जज को जॉगिंग के दौरान ऑटो रिक्शा से टक्कर मारी गई थी जिसमें उनकी मौत हो गई थी।
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