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Jharkhand: गोड्डा जिला अदालत ने नौ साल पुराने हत्या के मामले में चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई

Tue, 09 Aug 2022 03:41 AM IST
देव कश्यप पीटीआई, गोड्डा।
पीटीआई, गोड्डा। Published by: देव कश्यप Updated Tue, 09 Aug 2022 03:41 AM IST
सार

न्यायाधीश ने चारों दोषियों को 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, 24 जुलाई, 2013 को अमरपुर में एक राशन की दुकान से घर लौटते समय दोषियों ने लोबिन को लाठियों से पीटा था।

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Jharkhand Godda district Court sentences four to life imprisonment for killing a man
हत्या के मामले में चार लोगों को उम्रकैद की सजा (सांकेतिक तस्वीर)। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

झारखंड के गोड्डा जिले की एक अदालत ने नौ साल पहले एक व्यक्ति को पीट-पीटकर मार डालने के मामले में सोमवार को चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। जिला न्यायाधीश आई शिवपाल सिंह ने जुलाई, 2013 में गोड्डा के टाउन थाना अंतर्गत अमरपुर गांव में लोबिन यादव को पीट-पीटकर मार डालने के आरोप में अरुण यादव, दिलीप यादव, भजन यादव और वरुण यादव को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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न्यायाधीश ने चारों दोषियों को 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया। जुर्माना नहीं भरने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, 24 जुलाई, 2013 को अमरपुर में एक राशन की दुकान से घर लौटते समय दोषियों ने लोबिन यादव को लाठियों से पीटा था। बताया जाता है कि आपसी विवाद में किसान लोबिन यादव की लाठी-डंडे से पीटकर कर हत्या की गई थी। इस मामले में 24 जुलाई 2013 को नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। कोर्ट का फैसला आने के बाद मृतक के स्वजनों ने न्यायपालिका क आभार जताया।

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