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अवमानना मामले में पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने झारखंड हाईकोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी
Sat, 04 May 2019 12:31 PM IST
आसिम खान
भाषा, रांची
भाषा, रांची
Published by: आसिम खान
Updated Sat, 04 May 2019 12:31 PM IST
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झारखंड उच्च न्यायालय (फाइल फोटो)
- फोटो : सोशल मीडिया
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झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के निर्माण में व्यवधान पैदा करने से जुड़ी एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि न्यायालय के आदेश की आलोचना तो की जा सकती है, लेकिन न्यायपालिका जैसे संवैधानिक संस्थानों की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है।
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इस मामले में पूर्व सांसद सालखन मुर्मू, सामाजिक कार्यकर्ता, दयामनि बारला, राजेंद्र महतो एवं अन्य ने न्यायालय में बिना शर्त माफी मांगने की बात कहते हुए माफीनामा दाखिल किया। यह टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति एचसी मिश्र की पीठ ने शुक्रवार को की। न्यायालय स्वतः संज्ञान से लिए अवमानना के इस मामले की सुनवाई कर रही थी। इस मामले में न्यायालय ने पूर्व सांसद सालखन मुर्मू, सामाजिक कार्यकर्ता, दयामनि बारला, राजेंद्र महतो एवं अन्य को अवमानना का नोटिस जारी किया था।
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इन सभी ने शुक्रवार को न्यायालय से बिना शर्त माफी मांगने की बात कहते हुए माफीनामा दाखिल किया। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा जिस विधि विश्वविद्यालय का विरोध किया जा रहा था आज उस विश्वविद्यालय ने पूरे देश में अपनी पहचान बनायी है। उस समय कुछ लोगों ने न्यायपालिका को दबाव में लेने का प्रयास किया और कई तरह के हथकंडे अपनाए। न्यायालय ने कहा कि यह गंभीर मामला है अवमानना के लिए उपयुक्त मामला है। माफीनामे पर अदालत ने किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की और कहा कि इस पर 21 जून को सुनवाई होगी।
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