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झारखंडः पूर्व मंत्री एनोस एक्का को पारा शिक्षक हत्या मामले में मिली जमानत

Thu, 26 Sep 2019 06:12 PM IST
Trainee Trainee न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: Trainee Trainee Updated Thu, 26 Sep 2019 06:12 PM IST
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Former minister anosh ekka gets bail in para teacher murder case
एनोस एक्का (फाइल फोटो)
जेल में बंद पूर्व मंत्री एनोस एक्का को गुरुवार को झारखंड उच्च न्यायालय ने सिमडेगा के एक पारा शिक्षक के अपहरण एवं उसकी हत्या के मामले में सशर्त जमानत दे दी।
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झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एके गुप्ता और न्यायमूर्ति राजेश कुमार की पीठ ने राज्य के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को आज जमानत दे दी। इससे पूर्व 19 सितंबर को उच्च न्यायालय ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले की फॉरेंसिक रिपोर्ट तलब की थी।
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पीठ ने उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना एक्का के राज्य से बाहर जाने पर रोक लगाई है और उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करने को कहा है। उन्हें गवाहों को प्रभावित न करने का निर्देश देते हुए 10 हजार रुपये की दो मुचलके पर जमानत दी गई।
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एक्का को जमानत देते हुए पीठ ने कहा कि उनके खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं है। पूर्व मंत्री एनोस एक्का को निचली अदालत ने सिमडेगा के एक पारा शिक्षक की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई है। एक्का ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की और जमानत देने का आग्रह किया था।


एक्का की ओर से याचिका में कहा गया है कि निचली अदालत का आदेश सही नहीं है। उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिला और बिना ठोस साक्ष्य के ही उन्हें सजा सुना दी गई।
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