{"_id":"63ed2cfd400cb1b4e00d1795","slug":"five-awarded-capital-punishment-for-killing-family-suspecting-them-of-practising-black-magic-2023-02-16","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jharkhad: काला जादू करने के शक में तीन लोगों की गई थी हत्या, अदालत ने पांच को दी मौत की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jharkhad: काला जादू करने के शक में तीन लोगों की गई थी हत्या, अदालत ने पांच को दी मौत की सजा
Thu, 16 Feb 2023 12:35 AM IST
वीरेंद्र शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: वीरेंद्र शर्मा
Updated Thu, 16 Feb 2023 12:35 AM IST
सार
जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला ने 8 नवंबर 2021 को पोडोंगेयर गांव में सलीम धंगा, उसकी पत्नी बेलांगी और उनकी बेटी राहिल की गला रेतने के मामले में पांचों को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा की एक अदालत ने कालू जादू करने के संदेह में एक परिवार के तीन लोगों की हत्या करने के आरोपी पांच लोगों को मौत की सजा सुनाई है। 8 नवंबर, 2021 को बंदगांव थाना क्षेत्र के पोडोंगेयर गांव में सलीम धंगा, उसकी पत्नी बेलांगी और बेटी राहिल की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ल ने इस मामले में मारकस दहंगा, इलियास दहंगा, केम्बा दहंगा, दाउद दहंगा और इलियास दहंगा उर्फ बांका बांकू को हत्या कर शवों को कारो नदी के किनारे दफनाने के मामले में दोषी करार दिया।
पुलिस के अनुसार घटना से कुछ दिन पहले मारकस दहंगा की बेटी की बीमारी से मौत हो गई थी। इसके लिए वह और उसके दोस्त सलीम के परिवार को जिम्मेदार मानते थे। उन्हें लगता था कि उन्होंने कालू जादू कर उसकी बेटी की जान ली है। इसी संदेह में उन्होंने तिहरे हत्याकांड को अंजाम दिया। अदालत ने दोषियों पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ल ने इस मामले में मारकस दहंगा, इलियास दहंगा, केम्बा दहंगा, दाउद दहंगा और इलियास दहंगा उर्फ बांका बांकू को हत्या कर शवों को कारो नदी के किनारे दफनाने के मामले में दोषी करार दिया।
विज्ञापन
पुलिस के अनुसार घटना से कुछ दिन पहले मारकस दहंगा की बेटी की बीमारी से मौत हो गई थी। इसके लिए वह और उसके दोस्त सलीम के परिवार को जिम्मेदार मानते थे। उन्हें लगता था कि उन्होंने कालू जादू कर उसकी बेटी की जान ली है। इसी संदेह में उन्होंने तिहरे हत्याकांड को अंजाम दिया। अदालत ने दोषियों पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन