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झारखंड लोकपाल जांच: आय से अधिक संपत्ति मामले में शिबू सोरेन की अपील खारिज; BJP सांसद की पहल पर हो रही कार्रवाई
Wed, 21 Feb 2024 04:18 AM IST
यशोधन शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची/नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची/नई दिल्ली
Published by: यशोधन शर्मा
Updated Wed, 21 Feb 2024 04:18 AM IST
सार
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने कहा, लागू आदेश में हस्तक्षेप करने का हमें कोई कारण नहीं मिला। अपीलकर्ता ने जल्दबाजी में रिट याचिका दायर की थी।
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दिल्ली HC ने शिबू सोरेन की अपील खारिज कर दी
- फोटो : ANI
विस्तार
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) प्रमुख शिबू सोरेन की अपील खारिज कर दी। सोरेन ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसने लोकपाल की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।
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न्यायमूर्ति रेखा पल्ली और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने कहा, लागू आदेश में हस्तक्षेप करने का हमें कोई कारण नहीं मिला। अपीलकर्ता ने जल्दबाजी में रिट याचिका दायर की थी। इसलिए अपील को खारिज किया जाता है। खंडपीठ ने फैसले में कहा, हमें लोकपाल के दृष्टिकोण में कोई कमजोरी नहीं दिखती है। इससे पहले एकल न्यायाधीश पीठ ने 22 जनवरी 2024 को लोकपाल की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए एक फैसला सुनाया था।
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उल्लेखनीय है कि 5 अगस्त 2020 को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत सोरेन के खिलाफ व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ के लिए लगातार सरकारी खजाने के धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। उनके खिलाफ याचिका दायर कर सीबीआई जांच कराने की मांग की थी।
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लोकपाल ने 15 सितंबर, 2020 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को शिबू सोरेन के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू करने का निर्देश दिया था। इस पर सोरेन ने याचिका दायर कर अदालत से लोकपाल की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की मांग की थी।