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चाईबासा मानहानि केस: राहुल गांधी की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई टाली, 15 दिन बाद होगी अगली सुनवाई

Mon, 25 Aug 2025 09:18 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: शबाहत हुसैन Updated Mon, 25 Aug 2025 09:18 PM IST
सार

Jharkhand: 2018 में चाईबासा में हुई एक चुनावी रैली के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक बयान देने पर प्रताप कुमार नामक व्यक्ति ने मानहानि का मामला दर्ज कराया था। अब इस मामले की सुनवाई झारखंड उच्च न्यायालय में पंद्रह दिन बाद होगी।

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Chaibasa defamation case: Jharkhand High Court deferred hearing on Rahul Gandhi's petition
झारखंड उच्च न्यायालय - फोटो : ANI

विस्तार

झारखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दाखिल उस याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें उन्होंने चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए अदालत में चल रही आपराधिक कार्यवाही को चुनौती दी है।

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दरअसल, 2018 में चाईबासा में हुई एक चुनावी रैली के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक बयान देने पर प्रताप कुमार नामक व्यक्ति ने मानहानि का मामला दर्ज कराया था। अब इस मामले की सुनवाई झारखंड उच्च न्यायालय में पंद्रह दिन बाद होगी। कुमार ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के बयान मानहानिकारक थे और जानबूझकर शाह की छवि धूमिल करने के लिए दिए गए थे।

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इससे पहले 6 अगस्त को गांधी को चाईबासा की एमपी-एमएलए अदालत ने जमानत दी थी। उस दिन वह व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए थे। राहुल गांधी के वकील ने कहा था कि मामला शुरू में रांची में दर्ज हुआ था और 2021 में इसे चाईबासा स्थानांतरित किया गया। हमने उच्च न्यायालय में व्यक्तिगत पेशी से छूट की अर्जी दाखिल की थी और हम उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार यहां उपस्थित हुए। राहुल गांधी ने 2 जून को झारखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और चाईबासा की विशेष अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें 26 जून को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था।

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