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महिला से छेड़छाड़ के आरोपी विधायक जानकी यादव की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार

Wed, 25 Sep 2019 12:38 PM IST
Priyesh Mishra न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: Priyesh Mishra Updated Wed, 25 Sep 2019 12:38 PM IST
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Ban continues on arrest of MLA Janaki Yadav who accused of molesting woman
Jharkhand High Court - फोटो : Social Media

झारखंड उच्च न्यायालय ने छेड़खानी के आरोपी विधायक जानकी यादव की गिरफ्तारी पर रोक की अंतरिम राहत को मंगलवार को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति आनंद सेन की पीठ ने मंगलवार को यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला किया। मामले की अगली सुनवाई दुर्गापूजा के अवकाश के बाद होगी।

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सुनवाई के दौरान जानकी यादव के अधिवक्ता नागमणि तिवारी ने कहा कि एक महिला ने उनके मुवक्किल पर चुनाव खर्च के लिए साढ़े दस लाख रुपये लेने और छेड़खानी का आरोप लगाते हुए कोडरमा की अदालत में मामला दायर किया था।
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मई 2018 में अदालत ने छेड़खानी व धोखाधड़ी की धाराओं के तहत जानकी यादव के खिलाफ समन जारी किया था। यादव ने इस मामले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इससे पहले पुलिस ने इस मामले की जांच रिपोर्ट में कहा था कि विधायक के खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया गया।
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पुलिस के अनुसार विधायक के खिलाफ इस तरह का कोई मामला नहीं बनता। जानकी यादव ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर निचली अदालत की कार्यवाही को निरस्त करने की मांग की है।

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