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Money Laundering Case: पूजा सिंघल के चार्टर्ड अकाउंटेंट की जमानत अर्जी खारिज, जानें पूरा मामला
Tue, 21 Feb 2023 10:52 PM IST
अभिषेक दीक्षित
पीटीआई, रांची
पीटीआई, रांची
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Tue, 21 Feb 2023 10:52 PM IST
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(सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : सोशल मीडिया
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झारखंड हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) के एक मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की निलंबित अधिकारी पूजा सिंघल के चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) सुमन कुमार सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया।
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जस्टिस गौतम चौधरी ने 14 फरवरी को सुमन कुमार सिंह की जमानत अर्जी पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद उन्होंने मंगलवार को जमानत अर्जी खारिज कर दी। प्रवर्तन निदेशालय ने सुमन कुमार सिंह के कार्यालय और घर से बरामद 19.31 करोड़ रुपये नकद राशि के साथ पिछले साल मई में उन्हें गिरफ्तार किया था। तब से वह न्यायिक हिरासत में हैं।
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ईडी ने जब्त की थीं 36 करोड़ की नकदी
ईडी ने राज्य के खनन विभाग की पूर्व सचिव सिंघल पर धन शोधन का आरोप लगाया है और कहा है कि उनकी टीम ने धन शोधन की दो अलग-अलग जांचों के तहत कथित अवैध खनन से जुड़ी 36 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी जब्त की है।
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सिंघल के साथ चार्टर अकाउंटेंट पति भी हुआ था गिरफ्तार
2000 बैच की आईएएस अधिकारी के अलावा, उनके व्यवसायी पति, दंपति से जुड़े एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य पर भी ईडी ने धन शोधन जांच के हिस्से के रूप में छापा मारा था। सिंघल की गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था। सिंघल और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट पति सुमन कुमार को भी एजेंसी ने गिरफ्तार किया था और उनके पास से कुल 19.76 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की थी।