Ankita Murder: महिला आयोग ने पीड़िता के परिवार से की मुलाकात, शाहरुख के खिलाफ पॉक्सो एक्ट का चलेगा मुकदमा
झारखंड बाल कल्याण समिति की सिफारिश पर पुलिस ने अंकिता हत्याकांड में पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ी हैं। जांच में पाया गया है कि मृतक अंकिता नाबालिग थी।
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झारखंड के दुमका में दिलदहला देने वाले अंकिता हत्याकांड के आरोपी शाहरुख के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कसा है। झारखंड बाल कल्याण समिति की सिफारिश पर पुलिस ने अंकिता हत्याकांड में पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ी हैं। दरअसल, पहले एफआईआर में अंकिता की उम्र 19 वर्ष दर्ज की गई थी। हालांकि, बाद में इसमें सुधार कर मृतक अंकिता की उम्र 15 साल नौ माह कर दी गई।
दरअसल, पहले एफआईआर में मृतक की उम्र 19 साल दर्ज किए जाने पर काफी विवाद खड़ा हो गया था। इसके बाद पुलिस ने इसमें सुधार कर इसे कम कर दिया। सूत्रों का कहना है कि अंकिता के सर्टिफिकेट पर उसकी उम्र 26 नवंबर 2006 है। इसी आधार पर अंकिता नाबालिग थी। वहीं, इस मामले में मृतका के पिता का कहना है कि मेरी बेटी की उम्र 16 साल है, पुलिस ने उसका बयान लेते समय गलत सुना होगा। क्योंकि, जलने की चोटों के कारण वह दर्द में थी। पुलिस ने उसे सही करने के लिए उसका आधार कार्ड और दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र मांगा था।
महिला आयोग ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात
अंकिता हत्याकांड को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की एक दो सदस्यीय टीम ने आज दुमका में अंकिता के परिजनों से मुलाकात की और स्थिति का जायजा लिया। महिला आयोग की लीगल काउंसलर शालिनी सिंह ने बताया, जैसे ही हमें घटना की जानकारी हुई, हमने स्वत: कार्रवाई की और मामले को डीजीपी के सामने उठाया। उन्होंने कहा, हम जल्द ही अपनी रिपोर्ट महिला आयोग की अध्यक्ष के सामने पेश करेंगे, जिसके बाद इस मामले में आगे के कदम उठाए जाएंगे। हम इससे ज्यादा अभी कुछ भी नहीं बता सकते हैं। शालिनी सिंह ने कहा, सोशल मीडिया पर लोग पीड़ित की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। इसे रोका जाना चाहिए।
बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष जाएंगे दुमका
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो 4 से 5 सितंबर को झारखंड के दुमका जिले का दौरा करेंगे। वह पीड़ित परिवार से भी मिलेंगे और मामले की स्थिति का जायजा लेंगे। इसके अलावा भाजपा नेता कपिल मिश्रा और सांसद निशिकांत दुबे भी आज अंकिता के परिवारवालों से मुलाकात करेंगे।
हाईकोर्ट ने लिया था संज्ञान
इससे पहले इस मामले को हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस केस से जुड़ीं सभी फाइलों के साथ राज्य के डीजीपी को तलब किया था। हाईकोर्ट ने अंकिता के परिवारवालों को सुरक्षा मुहैया कराने का भी निर्देश दिया था।
क्या है मामला?
मामला 23 अगस्त का है। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली अंकिता अपने घर में सो रही थी। तड़के सुबह करीब पांच बजे उसी मोहल्ले में रहने वाला शाहरुख हुसैन उसके घर पहुंचा। उसने खिड़की के कांच तोड़कर अंकिता पर पेट्रोल डाला और माचिस जला कर उसे आग के हवाले कर दिया। अंकिता को गंभीर हालत में दुमका जिले के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां से प्राथमिक इलाज के बाद 23 अगस्त को ही अंकिता को रांची के रिम्स अस्पताल रेफर कर दिया गया। अंकिता के दोनों हाथ, दोनों पैर, पीठ का हिस्सा और पेट का काफी हिस्सा बुरी तरह से जल गया था। पांच दिन तक वह जिंदगी और मौत से जूझती रही। शनिवार को इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।