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रांची: आजसू प्रमुख सुदेश महतो, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने किया सरेंडर, फिर जमानत पर रिहा
Sat, 05 Mar 2022 05:29 PM IST
Amit Mandal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: Amit Mandal
Updated Sat, 05 Mar 2022 05:29 PM IST
सार
2021 में आजसू पार्टी की ओर से ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर सीएम आवास का घेराव किया गया था। इसी सिलसिले में उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था।
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Sudesh Mahto
- फोटो : Sudesh Mahto Facebook
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विस्तार
साल 2021 के एक मामले में आजसू प्रमुख सुदेश महतो, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी सहित कई नेताओं ने शनिवार को रांची सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। इसके बाद झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सिविल कोर्ट ने सुदेश महतो सहित अन्य को अग्रिम जमानत पर रिहा करने का कोर्ट ने आदेश दिया। इस दौरान उनकी ओर से 25-25 हजार का बेल बॉन्ड भरा गया।
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2021 में आजसू पार्टी की ओर से ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर सीएम आवास का घेराव किया गया था। इसके बाद का लालपुर थाने में सुदेश महतो सहित अन्य नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में 10 जनवरी को झारखंड हाईकोर्ट से उन्हें अग्रिम जमानत दी थी।
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मामला सितंबर वर्ष 2021 का है। विभिन्न मांगों को लेकर को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने को लेकर लालपुर थाने में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, आजसू विधायक लंबोदर महतो, पूर्व विधायक रामचंद्र सहिस, देवशरण भगत, शिवपूजन कुशवाहा के अलावा करीब 1500 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इन लोगों पर मोरहाबादी मैदान में पुलिस पर हमला करने, सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप भी लगाए गए थे।
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