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Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   NIA attaches property of Hizbul worker in case of murder of Sarpanch in Kashmir

J&K: कश्मीर में सरपंच की हत्या करने वाले हिजबुल कार्यकर्ता के खिलाफ NIA की कार्रवाई, संपत्ति को किया गया कुर्क

Fri, 16 Aug 2024 06:04 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: श्याम जी. Updated Fri, 16 Aug 2024 06:04 PM IST
सार

कश्मीर में सरपंच की हत्या के मामले में एनआईए ने हिजबुल कार्यकर्ता की संपत्ति कुर्क की है। आरोपी ने आतंकवादी संगठन के अन्य सदस्यों के साथ लोगों में आतंक फैलाने के उद्देश्य से 11 मार्च 2002 को सरपंच की हत्या कर दी थी।

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NIA attaches property of Hizbul worker in case of murder of Sarpanch in Kashmir
एनआईए - फोटो : पीटीआई

विस्तार

आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शुक्रवार को अदुरा की लक्षित हत्या के मामले में कश्मीर आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन (एचएम) के एक ओवरग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू) की संपत्ति कुर्क कर ली। नासिर रशीद भट की संपत्ति शोपियां (जम्मू-कश्मीर) के टेंगपोरा गांव में एक आवासीय घर को एनआईए विशेष न्यायाधीश, जम्मू के आदेश पर यूए (पी) अधिनियम, 1947 की धारा 33 (1) के तहत संलग्न किया गया है।

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आरोपी प्रतिबंधित एचएम आतंकवादी संगठन के अन्य सदस्यों के साथ लोगों में आतंक फैलाने के उद्देश्य से 11 मार्च 2022 को सरपंच की हत्या में शामिल था। कुलगाम पुलिस से मामला अपने हाथ में लेने वाली एनआईए की जांच से पता चला कि लक्षित हत्या हिंसक हमलों और हत्याओं के माध्यम से भारत की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा को परेशान करने की एक बड़ी एचएम साजिश का हिस्सा थी।
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एनआईए ने आगे पाया कि भट ने आतंकवादियों को अपनी ऑल्टो कार उपलब्ध कराई थी। वह सरपंच के घर की रेकी करने और एचएम आतंकवादियों को लक्ष्य की उपस्थिति के बारे में सूचित करने में भी शामिल था। हमले के दिन उसने हमलावरों को सरपंच के घर के आसपास के इलाके में ले जाने के लिए अपनी कार का इस्तेमाल किया। एनआईए ने मामले में छह आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है और उनके खिलाफ मुकदमा जारी है।

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