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जम्मू-कश्मीर: प्रदेश के आठ जिलों में वीकेंड कर्फ्यू खत्म, सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी सभी दुकानें

Sun, 20 Jun 2021 08:35 PM IST
करिश्मा चिब न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू Published by: करिश्मा चिब Updated Sun, 20 Jun 2021 08:35 PM IST
सार

सभी दिन आउटडोर दुकानें और ट्रेड सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। रात 8 से प्रात: 7 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। इंडोर शॉपिंग कांप्लेक्स और मॉल 50 फीसदी रोस्टर के मुताबिक खुलेंगे। कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन कर खुलेंगे सरकारी व निजी संस्थान।

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Jammu and Kashmir: Weekend curfew ends in eight districts of the state, all shops will remain open from 7 am to 7 pm
corona curfew in jammu kashmir - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जम्मू-कश्मीर के आठ जिलों में कोरोना संक्रमण के प्रसार में सुधार के साथ वीकेंड कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है। इसमें जम्मू, सांबा, कठुआ, रियासी, उधमपुर, शोपियां, गांदरबल और बांदीपोरा में अब हफ्ते के सभी दिन आउटडोर दुकानें और ट्रेड्स सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। इसके साथ इंडोर शॉपिंग कांप्लेक्स और मॉल 50 फीसदी रोस्टर के मुताबिक खुलेंगे। इसके लिए संबंधित जिला उपायुक्त अलग से आदेश जारी करेंगे।

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यह फैसला आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग की राज्य कार्यकारी समिति की ओर से लिया गया है। समिति के चेयरपर्सन मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में संबंधित आठ जिलों में रात्रि 8 से प्रात: 7 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट सीआरपीसी के तहत आदेश जारी करेंगे। समिति ने बाजार एसोसिएशनों से कोविड उपयुक्त व्यवहार को कायम रखने के लिए जिला प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने के लिए कहा है।
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कोविड उपयुक्त व्यवहार के तहत सभी सरकारी व निजी कार्यालयों को खुलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा अन्य 12 जिलों में वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। इसके साथ रात्रि 8 से सुबह 7 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। इन जिलों में आउटडोर दुकानें और बाजार हफ्ते के पांच दिन खुलेंगे (शनिवार और रविवार को छोड़कर)। इंडोर शॉॅपिंग कांप्लेक्स और मॉॅल 25 फीसदी रोस्टर के मुताबिक खुलेंगे।
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यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर: वीकेंड पर पटनीटॉप सैलानियों से हुआ गुलजार, दुकानें बंद होने से सैलानी परेशान

जिला मजिस्ट्रेट सभी जिलों में कोविड उपयुक्त व्यवहार को सुनिश्चित बनाएंगे। इसमें कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और इंडियन पैनल कोड के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट पुलिस और कार्यकारी मजिस्ट्रेट के साथ कोविड उपयुक्त व्यवहार पर काम करेंगे।

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