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बकरा हत्याकांड के चारों दोषियों को उम्रकैद
Updated Thu, 30 Nov 2017 01:10 AM IST
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जम्मू। कुख्यात अपराधी संजय गुप्ता उर्फ बकरा के हत्या में दोषी करार दिए गए चारों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही प्रत्येक को दस हजार का जुर्माना भी किया गया है। 11 सालों बाद बकरा के हत्यारों को सजा दी गई है। बुधवार को प्रिंसिपल सेशन जज विनोद चटर्जी कौल ने सरकार की तरफ से स्पेशल पीपी और आरोपियों की वकील सुनील सेठी की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।
मंगलवार को ही जज ने इस मामले को लेकर चार आरोपियों राजेश डोगरा उर्फ मोहन चीर, विशाल सिंह उर्फ बिल्लू ठाकुर, नरेश सिंह उर्फ सोनू और दीपक कुमार उर्फ दीपू को बकरा मर्डर केस में दोषी करार दिया था। बुधवार को फिर से मामले की सुनवाई हुई और चारों को उम्रकैद की सजा सुनाई। राजेश डोगरा और विशाल सिंह को अन्य आरोप में पांच साल की कठोर कारावास भी रहेगी। सबको दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। चारों आरोपियों पर आर्म एक्ट, हत्या, साजिश रचने, सबूतों से छेड़छाड़ आदि के तहत कार्रवाई हुई है। 2006 में बकरा मर्डर केस हुआ था। 11 सालों के ट्रायल के बाद आरोपियों पर आरोप तय हुए और अब जाकर सजा सुनाई गई है। जेएनएफ
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मंगलवार को ही जज ने इस मामले को लेकर चार आरोपियों राजेश डोगरा उर्फ मोहन चीर, विशाल सिंह उर्फ बिल्लू ठाकुर, नरेश सिंह उर्फ सोनू और दीपक कुमार उर्फ दीपू को बकरा मर्डर केस में दोषी करार दिया था। बुधवार को फिर से मामले की सुनवाई हुई और चारों को उम्रकैद की सजा सुनाई। राजेश डोगरा और विशाल सिंह को अन्य आरोप में पांच साल की कठोर कारावास भी रहेगी। सबको दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। चारों आरोपियों पर आर्म एक्ट, हत्या, साजिश रचने, सबूतों से छेड़छाड़ आदि के तहत कार्रवाई हुई है। 2006 में बकरा मर्डर केस हुआ था। 11 सालों के ट्रायल के बाद आरोपियों पर आरोप तय हुए और अब जाकर सजा सुनाई गई है। जेएनएफ
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