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हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Thu, 01 Jun 2017 08:13 PM IST
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सीकर में एडीजे संख्या—1 न्यायालय ने बृहस्पतिवार को हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश राजकुमार ने ये आदेश दिए।
हत्या के तीन आरोपी अरनिया गंगापुर निवासी बलवीर, लोसल थाना इलाके के शेषमा निवासी प्रकाश और बामनवास थाना इलाके के राधिका गांव निवासी जगदीश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर लोक अभियोजक रामावतार शर्मा ने बताया कि 5 मार्च 2009 को चार आरोपियों (इनमें एक नाबालिग भी था) ने लोसल कस्बे से रामचंद्र की बोलेरो कार किराये पर ली और कुछ दूर जाने के बाद रामचंद्र की गला घोंटकर हत्या कर दी। बाद में रामचंद्र का शव नागौर जिले में कुएं में डालकर फरार हो गए।
बोलेरो कार लेकर फरार हुए चारों आरोपियों को रतनगढ़ पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे फायर करते हुए भाग गए। इसके बाद चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनमें एक नाबालिक को निरुद्द किया गया, वहीं तीन आरोपी बबलू उर्फ बलबीर, प्रकाश और जगदीश को बृहस्पतिवार को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
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हत्या के तीन आरोपी अरनिया गंगापुर निवासी बलवीर, लोसल थाना इलाके के शेषमा निवासी प्रकाश और बामनवास थाना इलाके के राधिका गांव निवासी जगदीश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर लोक अभियोजक रामावतार शर्मा ने बताया कि 5 मार्च 2009 को चार आरोपियों (इनमें एक नाबालिग भी था) ने लोसल कस्बे से रामचंद्र की बोलेरो कार किराये पर ली और कुछ दूर जाने के बाद रामचंद्र की गला घोंटकर हत्या कर दी। बाद में रामचंद्र का शव नागौर जिले में कुएं में डालकर फरार हो गए।
बोलेरो कार लेकर फरार हुए चारों आरोपियों को रतनगढ़ पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे फायर करते हुए भाग गए। इसके बाद चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनमें एक नाबालिक को निरुद्द किया गया, वहीं तीन आरोपी बबलू उर्फ बलबीर, प्रकाश और जगदीश को बृहस्पतिवार को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
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