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गोविन्द देवजी मंदिर से हटेगी दुकानें

Thu, 05 Oct 2017 08:15 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Thu, 05 Oct 2017 08:15 PM IST
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shop will be removed from the Govind Dev ji temple
- फोटो : फाइल फोटो
जयपुर शहर के अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-17 ने गोविन्द देवजी मंदिर परिसर के दुकानदारों को नगर निगम की ओर से हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने इस संबंध में व्यापारियों की ओर से पेश दो मुकदमों को खारिज कर दिया है।
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मामले के अनुसार व्यापारी योगेश शर्मा व अन्य ने अदालत में इस संबंध में मुकदमें पेश किए थे। दावे में कहा गया कि दुकानों को कई सालों पहले महाराज सवाई मानसिंह द्बितीय ट्रस्ट से 50 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से लाईसेंस पर लेना बताया। निगम अब उन्हें जबरदस्ती बेदखल करना चाह रहा है। वहीं निगम की ओर से कहा गया कि इन्हें हटाकर गौरांग महाप्रभु मंदिर के पास शेड बनाकर दुकानें लाईसेंस पर देकर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
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