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सलमान खान से जुड़े इस मामले में आई अब ये नई खबर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Mon, 19 Feb 2018 07:09 PM IST
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salman khan
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बॉलीवुड स्टार सलमान खान के विरूद्ध अवैध हथियार के मामले में सरकार की ओर से पेश की गई अपील पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रविन्द्र कुमार जोशी के समक्ष सुनवाई हुई।
अवैध हथियार के मामले में अपील के साथ सरकार की ओर से एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया था कि सीजेएम कोर्ट में 340 के प्रार्थना पत्र के लम्बित रहते फैसला कर दिया गया था। ऐसे में इस केस को दुबारा ट्रायल कोर्ट में भेजा जाये। सरकार के इस प्रार्थना पत्र पर आज सलमान खान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने अपनी ओर से लिखित बहस पेश की है, जिस पर कोर्ट ने अब मामले को वास्ते बहस 23 मार्च को रखा है।
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अवैध हथियार के मामले में अपील के साथ सरकार की ओर से एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया था कि सीजेएम कोर्ट में 340 के प्रार्थना पत्र के लम्बित रहते फैसला कर दिया गया था। ऐसे में इस केस को दुबारा ट्रायल कोर्ट में भेजा जाये। सरकार के इस प्रार्थना पत्र पर आज सलमान खान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने अपनी ओर से लिखित बहस पेश की है, जिस पर कोर्ट ने अब मामले को वास्ते बहस 23 मार्च को रखा है।
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सलमान खान को बरी किया था
salman
अधिवक्ता सारस्वत ने अपनी लिखित बहस में बताया कि ट्रायल कोर्ट ने अवैध हथियार के मामले में 18 जनवरी 2017 को विस्तृत 102 पृष्ठ का आदेश पारित करते हुए सलमान खान को बरी किया था।
विधि सम्मत पारित निर्णय को अभियोजन पक्ष द्वारा बताए गए आधार पर रिमांड किया जाना कतई न्यायोचित नहीं होगा। अदालत में लिखित बहस पेश किए जाने पर अब मामले को वास्ते बहस के लिए 23 मार्च को रखा गया है।