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सलमान जिस मामले में 18 साल बाद हुए थे बरी, उसी में हुए पेश
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Fri, 04 Aug 2017 01:21 PM IST
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सलमान खान
- फोटो : Getty Images
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अवैध हथियार रखने के जिस मामले में सलमान 18 साल बाद बरी हुए थे, उसी मामले में उन्हें पेश होना पड़ा।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर जिला) दलपतसिंह राजपुरोहित ने 18 जनवरी 2017 ने सलमान खान की मौजूदगी में फैसला सुनाते हुए कहा कि उन पर लगाए गए आरोप साबित नहीं हो पाए हैं। ऐसे में उनको दोषमुक्त किया जाता है। इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा फैसले के खिलाफ अपील किए जाने की स्थिति में कोर्ट में हाजिर रहने के लिए पाबंद किया था।
सलमान खान को सीजेएम कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद राज्य सरकार की ओर से जिला एवं सेशन न्यायालय में अपील पेश की गई थी।
इसके चलते उन्हें अब जोधपुर के जिला एवं सेशन न्यायालय में बीस हजार के जमानत मुचलके के साथ आज व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ रहा है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जोधपुर ग्रामीण का पद फिलहाल रिक्त है, क्योंकि नए डीजे रविन्द्र कुमार जोशी ने अभी पदभार ग्रहण नहीं किया, जिसके चलते इस मामले की सुनवाई आज एडीजे जोधपुर ग्रामीण के कोर्ट में हो रही है।
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर जिला) दलपतसिंह राजपुरोहित ने 18 जनवरी 2017 ने सलमान खान की मौजूदगी में फैसला सुनाते हुए कहा कि उन पर लगाए गए आरोप साबित नहीं हो पाए हैं। ऐसे में उनको दोषमुक्त किया जाता है। इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा फैसले के खिलाफ अपील किए जाने की स्थिति में कोर्ट में हाजिर रहने के लिए पाबंद किया था।
सलमान खान को सीजेएम कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद राज्य सरकार की ओर से जिला एवं सेशन न्यायालय में अपील पेश की गई थी।
इसके चलते उन्हें अब जोधपुर के जिला एवं सेशन न्यायालय में बीस हजार के जमानत मुचलके के साथ आज व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ रहा है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जोधपुर ग्रामीण का पद फिलहाल रिक्त है, क्योंकि नए डीजे रविन्द्र कुमार जोशी ने अभी पदभार ग्रहण नहीं किया, जिसके चलते इस मामले की सुनवाई आज एडीजे जोधपुर ग्रामीण के कोर्ट में हो रही है।
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अदालत ने कहा कि आना ही होगा सलमान को
सलमान खान
- फोटो : Getty Images
गौरतलब है कि पिछली सुनवाई पर हाजिर माफी पेश कर दी गई थी, लेकिन आज सलमान को कोर्ट आना ही होगा। सलमान को गत 6 जुलाई को हाजिर होना था, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते एक बार उन्हें हाजिर माफी दी गई।
जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर ग्रामीण में 21 अप्रेल को अपील पर सुनवाई करते हुए सलमान खान के अधिवक्ता को बीस हजार रुपए के जमानत मुचलके पेश करने के आदेश दिए गए थे।
वर्ष 1998 में जोधपुर में अपनी फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर तीन अलग-अलग स्थान पर हरिण का शिकार करने के आरोप लगे। उनकी गिरफ्तारी हुई और उनके कमरे से पुलिस ने 22 सितम्बर 1998 को रिवाल्वर .32 और .22 बोर राइफल बरामद की। इनके लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी थी। वन अधिकारी ललित बोड़ा ने लूणी पुलिस थाने में सलमान के खिलाफ ऑर्म्स एक्ट की धारा 3/25 व 27 में 15 अक्टूबर, 1998 को मुकदमा दर्ज करवाया था।
जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर ग्रामीण में 21 अप्रेल को अपील पर सुनवाई करते हुए सलमान खान के अधिवक्ता को बीस हजार रुपए के जमानत मुचलके पेश करने के आदेश दिए गए थे।
वर्ष 1998 में जोधपुर में अपनी फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर तीन अलग-अलग स्थान पर हरिण का शिकार करने के आरोप लगे। उनकी गिरफ्तारी हुई और उनके कमरे से पुलिस ने 22 सितम्बर 1998 को रिवाल्वर .32 और .22 बोर राइफल बरामद की। इनके लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी थी। वन अधिकारी ललित बोड़ा ने लूणी पुलिस थाने में सलमान के खिलाफ ऑर्म्स एक्ट की धारा 3/25 व 27 में 15 अक्टूबर, 1998 को मुकदमा दर्ज करवाया था।