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अध्यापक भर्ती परीक्षा की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं करने पर सरकार को नोटिस

Tue, 12 Dec 2017 04:02 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Tue, 12 Dec 2017 04:02 PM IST
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rajasthan jaipur- court asked Why not waiting list issue for teacher recruitment
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राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2016 लेवल प्रथम की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं करने और रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं देने के मामले में राज्य के शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।


न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ की एकलपीठ ने यह आदेश दुलीचंद बेरवा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2016 में तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम की भर्ती निकाली। चयन प्रक्रिया में कई अपात्र अभ्यर्थियों का चयन किया गया। वहीं कई पद सफल अभ्यर्थियों के कार्य ग्रहण नहीं करने के चलते भी रिक्त रह गए।

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याचिका में कहा गया कि विभाग ने प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की। यदि प्रतीक्षा सूची जारी की जाती तो इन रिक्त पदों पर याचिकाकर्ताओं का चयन हो जाता। याचिका में गुहार की गई है की रिक्त पदों पर याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति दी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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