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सूचना नहीं देना नगर निगम को पड़ा भारी, अब भरना पड़ेगा जुर्माना

Wed, 17 Jan 2018 04:25 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Wed, 17 Jan 2018 04:25 PM IST
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Rajasthan informetion commission order to give the fine to ajmer nagar nigam
file photo
सूचना के अधिकार के तहत सूचना नहीं देने पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग ने अजमेर नगर निगम को फटकार लगाई है। आयोग ने निगम को तय समय पर आवेदक को सूचना नहीं उपलब्ध करवाने का दोषी करार देते हुए तीस हजार के जुर्माने से दंडित करने और 21 दिन में सूचना उपलब्ध करवाने का आदेश जारी किया है।
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आरटीआई कार्यकर्ता चन्द्रशेखर अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2016 में उसने मकान गिरने की मौका रिपोर्ट के लिए नगर निगम में सूचना के अधिकार के तहत आवेदन किया था। लगातार वह अपील करता रहा, लेकिन इसके बावजूद भी उसे सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई और इसके विपरीत गुमराह किया गया। इससे परेशान होकर उसने राज्य सूचना आयोग के समक्ष अपील की। जिसे स्वीकार करते हुए आयोग ने निगम को कड़ी फटकार लगाई है और तीस हजार रुपए की राशि का जुर्माना व सूचना उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं।
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गौरतलब है कि पूर्व में भी कई बार निगम को सूचना उपलब्ध नहीं करवाने का दोषी माना गया और जुर्माना भी लगाया गया।
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